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HC ने गर्ल्स कॉलेज में PAC ठहराने के SSP के आदेश को किया खारिज, कहा- आगे से दबाव नहीं डालेंगे

हाईकोर्ट ने राजधानी के एक गर्ल्स कॉलेज में चुनावों के दौरान पीएसी ठहराने के एसएसपी के आदेश को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लघंन है। जस्टिस एपी साही और जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने यह आदेश करियर कॉनवेंट गर्ल्स कॉलेज की याचिका पर दिया है।

priyankajoshi
Published on: 15 Feb 2017 9:00 PM IST
HC ने गर्ल्स कॉलेज में PAC ठहराने के SSP के आदेश को किया खारिज, कहा- आगे से दबाव नहीं डालेंगे
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लखनऊ : हाईकोर्ट ने राजधानी के एक गर्ल्स कॉलेज में चुनावों के दौरान पीएसी ठहराने के एसएसपी के आदेश को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लघंन है। जस्टिस एपी साही और जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने यह आदेश करियर कॉनवेंट गर्ल्स कॉलेज की याचिका पर दिया है।

याचिका में कहा गया था कि विकास नगर थानाध्यक्ष ने याची संस्थान को सूचना दी, कि पीएसी के जवानों को ठहराने के लिए संस्थान के परिसर की आवश्यकता है। उक्त आदेश को चुनौती देकर याची की ओर से कहा गया कि यह आदेश जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-160 का स्पष्ट उल्लंघन है।

कोर्ट ने अपने आदेश में एसएसपी लखनऊ के आदेश पर एसओ विकास नगर द्वारा संस्थान में पीएसी ठहराने के बाबत दिए गए निर्देश को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विपक्षीगण आगे से याची पर परिसर उपलब्ध कराने का दबाव नहीं डालेंगे।

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इन्होंने पत्रकारीय जीवन की शुरुआत नई दिल्ली में एनडीटीवी से की। इसके अलावा हिंदुस्तान लखनऊ में भी इटर्नशिप किया। वर्तमान में वेब पोर्टल न्यूज़ ट्रैक में दो साल से उप संपादक के पद पर कार्यरत है।

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