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सावधान लुंगी-बनियान वालों! अगर पहनकर किया ये काम, तो भरना पड़ेगा भारी चालान
नया मोटर व्हीकल एक्ट आने के बाद से लोग घरों से निकलने से पहले तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अब लोगों में चालान कटने का डर बढ़ गया है। वहीं अगर किसी के पास पेपर ना होने पर पहले 100 या 500 रुपये का चालान लगता था, अब उसमें 5000-10,000 रुपये का चालान जो देना पड़ रहा है।
नई दिल्ली : नया मोटर व्हीकल एक्ट आने के बाद से लोग घरों से निकलने से पहले तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अब लोगों में चालान कटने का डर बढ़ गया है। वहीं अगर किसी के पास पेपर ना होने पर पहले 100 या 500 रुपये का चालान लगता था, अब उसमें 5000-10,000 रुपये का चालान जो देना पड़ रहा है।
बता दें कि इस एक्ट के तहत सिर्फ हेलमेट, सीट बेल्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे जरूरी कागजों के लिए ही भारी जुर्माना भरने का प्रावधान नहीं है बल्कि कमर्शियल और भारी वाहनों के ड्राइवर्स के लिए निर्धारित ड्रेस कोड के उल्लंघन पर भी उन्हें भारी जुर्माना भी देना होगा।
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लुंगी-बनियान पर भी है नजर
बात ये है कि ट्रक ड्राइवरों के मनपसंद कपड़े लुंगी-बनियान पर भी नजर अब ट्रैफिक पुलिस की रहेगी। इस नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर ड्राइवरों ने प्रॉपर ड्रेस कोड का पालन नहीं किया, तो उन्हें 2000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। असल में यह प्रावधान पहले से ही मोटर व्हीकल एक्ट में था, लेकिन अब सख्ती से पालन कराने के लिए इस जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया है।
मीडिया रिपोर्टस ने एएसपी ट्रैफिक पूर्णेंदु सिंह जानकारी देते हुए बताया कि अब ड्राइवरों को फुल पेंट, शर्ट या टीशर्ट और जूते पहनने होंगे। नए एक्ट में स्कूल व्हीकल्स के ड्राइवरों के लिए भी यूनिफार्म का प्रावधान है।
एएसपी ट्रैफिक पूर्णेंदु सिंह ने बताया कि ड्रेस कोड का प्रावधान एमवी एक्ट में सन् 1939 से ही है। लेकिन सन् 1989 में जब इस एक्ट में संशोधन किया गया तो 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया। अब सेक्शन 179 के तहत जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है।
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उन्होंने आगे बताया कि यह नियम और प्रावधान स्कूल वाहनों पर भी लागू होगा। इसके साथ ही एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर गंगाफल ने बताया कि इस नियम के तहत ट्रक, ट्रैक्टर या अन्य भारी वाहन चालकों के लिए लुंगी और बनियान पहनने की अनुमति नहीं है। सभी को नियमित कपड़े पहनने होंगे।
जानकारी के लिए बता दें कि ये नियम हेल्पर और परिचालकों पर भी लागू होता है। सरकारी वाहन चालक भी अगर इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उन पर भी यह नियम लागू होगा।