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Up Crime News: दुष्कर्म के मामले में फतेहपुर में ऑफिसर और CO नपे, आरोपी को लाभ पहुंचाने पर कोर्ट सख्त

Up Crime news: कोर्ट ने अभियुक्त को जमानत पर छोड़ते हुए कहा कि पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट का बहाना बनाकर आरोपित की मदद की है।

Ramchandra Saini
Report Ramchandra SainiPublished By Ragini Sinha
Published on: 13 Sep 2021 4:09 PM GMT
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Up Crime News: दुष्कर्म के मामले में आरोपी को लाभ पहुंचाने पर कोर्ट सख्त

Up Crime news: फ़तेहपुर में गन पॉइंट पर नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी प्रधान के विरुद्ध पुलिस ने 90 दिनों के अंदर भी कोर्ट में आरोप पत्र नहीं दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्यशैली से नाराज कोर्ट ने आरोपी की जमानत मंजूर कर ली, लेकिन लापरवाही बरतने पर जांच ऑफिसर दीप नारायण और प्रभारी निरीक्षक के साथ ही सीओ के खिलाफ पुलिस महानिदेशक शासन व एसपी को विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने दो सितंबर को दिए अपने आदेश में यह भी कहा गया कि जेेेल में न्यायिक हिरासत में रहे अभियुक्त की पुलिस रिमांड भी नही मांगी गई, ताकि उसको जमानत मिल जाए। जबकि पीड़िता ने कोर्ट में आरोपित के खिलाफ बलात्कार करने के बयान दर्ज कराए हैं।

बंदूक की नोक पर नाबालिग से रेप

जानकारी के मुताबिक, जहानाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव के प्रधान ने बीते साल एक नाबालिग को घर के अंदर बंद कर तमंचा दिखाकर रेप किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। 14 वर्षीय किशोरी के गर्भवती होने पर परिजनों को मामले की जानकारी हुई। जनवरी में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। वहीं, आठ फरवरी को नाबालिग पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया। एक जून को आरोपित प्रधान को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

90 दिनों तक पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया

आपको बता दें की आरोपी प्रधान की जमानत के लिए वकील ने अर्जी में कहा कि 90 दिनों तक पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल नहीं किया। लिहाजा, अभियुक्त को रिहा किया जाए। कोर्ट ने जमानत पर छोड़ते हुए कहा कि पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट का बहाना बनाकर आरोपित की मदद की है। समय बीत जाने तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई, ताकि उसे जमानत मिल जाए। पुलिस की कार्यशैली से नाराज कोर्ट ने आरोपित की जमानत मंजूर तो कर ली, लेकिन लापरवाही बरतने पर विवेचक दीप नारायण प्रभारी निरीक्षक खखरेरू के साथ ही सीओ बिंदकी के खिलाफ पुलिस महानिदेशक व एसपी को विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

पीड़िता को तरह तरह के लालच दिए जा रहे हैं

बता दें कि पीड़िता अब सात महीने के मासूम को गोद में लिए दर-दर भटक रही है। किशोरी ने बताया कि वह आरोपी के डर से कानपुर में रिश्तेदारों के यहां रह रही है। आरोपित और उसके परिजन सुलह का दबाव बना रहे हैं। पैसों का प्रलोभन और अपने भतीजे से शादी कराने की बात कह रहे हैं। वहीं, बात न मानने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है।

Ragini Sinha

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