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Kannauj Crime News: प्रेमिका को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी प्रेमी को सुनाई सजा

Kannauj Crime News: यूपी के कन्नौज जिले में प्रेमिका को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी प्रेमी को पांच साल का सश्रम कारावास व 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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Newstrack NetworkPublished By Shweta
Published on: 13 Aug 2021 11:30 AM GMT (Updated on: 13 Aug 2021 11:32 AM GMT)
कॉन्सेप्ट फोटो
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कॉन्सेप्ट फोटो 

Kannauj Crime News: यूपी के कन्नौज जिले में प्रेमिका को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी प्रेमी को पांच साल का सश्रम कारावास व 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। मामले में आरोपी प्रेमी पहले से ही जेल में सजा काट रहा है।

दरअसल 15 नवम्बर 2019 को सदर कोतवाली क्षेत्र के मुबारकपुर टीला मोहल्ला के नाला से 21 वर्षीय युवती का शव पड़ा मिला था। जांच पड़ताल में शव की पहचान उन्नाव जनपद के बारासवार थाना क्षेत्र के मलेपुर गांव निवासी के रूप में हुई थी। मृतका के पिता ने सदर कोतवाली में सदिकापुर गांव निवासी राहुल कटियार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

कहा था कि उसकी रिश्तेदारी मीरपुर गांव में है। जिसके चलते उसका व पुत्री का आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान राहुल कटियार पुत्री के संपर्क में आया। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग होने की वजह से करीब चार माह पहले राहुल पुत्री को अपने साथ कन्नौज ले आया था। 14 नवम्बर 2019 को राहुल ने फोन कर पुत्री को यहां से ले जाने के लिए फोन किया था।

15 नवम्बर को पुत्री का शव मुबारकपुर टीला के नाला में पड़ा मिला था। आरोप लगाया था कि उसकी प्रताड़ना से तंग आकर पुत्री ने कमरे में फांसी लगा ली थी. पुत्री को फंदे से नीचे उतारा वह जिंदा थी. लेकिन राहुल ने हत्या कर शव को नाला में फेंक दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में आरोप सिद्ध होने पर जज विशंभर प्रसाद ने प्रेमी को पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

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