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Unnao Gang Rape Case: उन्नाव गैंगरेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कुलदीप सेंगर हुए बरी, एक्सीडेंट मामले में मिली राहत
Unnao Gang Rape Case:उन्नाव जिले के बांगरमऊ से बीजेपी के पूर्व विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता के रोड एक्सीडेंट मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
New Delhi: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) के उन्नाव जिले के बांगरमऊ से बीजेपी के पूर्व विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर ( former BJP MLA Kuldeep Singh Sengar) को दिल्ली की एक कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, गैंगरेप मामले (gang rape cases) में उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सेंगर को पीड़िता के रोड एक्सीडेंट मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court of Delhi) ने बरी कर दिया है।
हालांकि इस मामले में बरी होने के बाद भी सेंगर को सलाखों के पीछे ही रहना होगा क्योंकि गैंगरेप मामले में उन पर आरोप की पुष्टि हो चुकी है और कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा दी है। जो वह काट रहे हैं। उसी गैंगरेप पीड़िता से जुड़े एक्सीडेंट मामले में उन्हें राहत मिली।
माखी गैंगरेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं कुलदीप सेंगर
गौरतलब है कि उन्नाव के बहुचर्चित माखी गैंगरेप मामले (Makhi gang rape case) में सेंगर उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। 2017 में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद उनका नाम चर्चा में आया था। इसी मामले को लेकर पीड़िता वर्ष 2019 में अपने परिवार और वकील के साथ एक कार से जा रहे थे तभी रायबरेली में एक एक तेज रफ़्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी थी। जिसमें उनके दो रिश्तेदारों की मौत हो गई थी।
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सेंगर को किया बरी
जबकि पीड़िता और उनका वकील घायल हुआ था। जिसके बाद पीड़िता ने इस मामले में शक जताते हुए सेंगर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। गैंगरेप पीड़िता की शिकायत पर सेंगर समेत 9 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और इसकी सुनवाई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court of Delhi) में चल रही थी। जिसके बाद अब अदालत ने इस एक्सीडेंट के मामले में सेंगर को बरी किया है।
2019 में सेंगर को 2017 में नाबालिग से बलात्कार के एक अलग मामले में जेल की सजा सुनाई गई थी। 4 मार्च, 2020 को सेंगर, उनके भाई और पांच अन्य लोगों को बलात्कार पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत के लिए दोषी ठहराया गया और उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई गई।
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