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Maharajganj News: दहेज हत्या में पति और सास को सात वर्ष का सश्रम कारावास
Maharajganj News: मृतका के पिता की तहरीर पर थाना पनियरा ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के पश्चात आरोपितों के विरुद्ध दहेज हत्या के आरोप में आरोपपत्र न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया।
Maharajganj News: खबर यूपी के जनपद महराजगंज से है, जहां पनियरा थाना क्षेत्र के रजौड़ा कला टोला तेंदूअहिया निवासी बहरैचा यादव व उसकी मां कमलावती को छह वर्ष पूर्व हुए दहेज हत्या के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने दोषी सिद्ध करार किया। वही सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पनियरा क्षेत्र के रजौड़ा कला गांव टोला तेंदूअहिया निवासी बहरैचा - यादव का विवाह रामदवन यादव की पुत्री से हुआ था। विवाह के समय से ही बहरैचा यादव व उसकी मां कमलावती उक्त नवविवाहिता से अतिरिक्त दहेज में 50 हजार रुपये तथा मोटरसाइकिल की मांग करते थे। जिसकी सूचना नवविवाहिता अपने पिता को बराबर देती रही। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरा न होने के कारण आरोपितों ने उक्त नवविवाहिता को मारपीट कर घर से भगा दिया था। घर से भगाने के लगभग दो माह बाद दोनों पक्षों में सुलह समझौता होने के बाद नवविवाहिता के पिता ने उसको ससुराल विदा कर दिया, जहां 16 सितंबर 2018 को आरोपितों द्वारा उसको जलाकर मार डाला गया।
आरोपितों के विरुद्ध दहेज हत्या के आरोप
मृतका के पिता की तहरीर पर थाना पनियरा ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के पश्चात आरोपितों के विरुद्ध दहेज हत्या के आरोप में आरोपपत्र न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया। मुकदमें के परीक्षण के दौराम अभिलेखीय साक्ष्यों, गवाहों का परीक्षण कर तथा सहायकः लोक अभियोजक सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पीसी कुशवाहा ने उक्त सजा सुनाई है।