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Maharajganj News: बिजली बिल बकायेदारों को OTS स्‍कीम से मिलेगी राहत, तीन चरण में बकाया जमा कर सकेंगे उपभोक्ता

Maharajganj News: 31 जनवरी 2025 तक तीन चरणों में चलेगी। इस दौरान तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले को राजस्व निर्धारण की 30 प्रतिशत राशि ही जमा करानी होगी। बाकी बिल बकाए के सरचार्ज में छूट मिलेगी।

Upendra Kumar
Published on: 2 Dec 2024 2:11 PM IST
Maharajganj News
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बिजली बिल बकायेदारों को OTS स्‍कीम से मिलेगी राहत, तीन चरण में बकाया जमा कर सकेंगे उपभोक्ता (Social media)

Maharajganj News: खबर यूपी के जनपद महराजगंज से है जहां पॉवर कॉरपोरेशन ने आदेश जारी कर कहा कि बिल बकाएदारों के लिए ओटीएस स्कीम 15 दिसंबर 2024 से लागू होना है। यह 31 जनवरी 2025 तक तीन चरणों में चलेगी। इस दौरान तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले को राजस्व निर्धारण की 30 प्रतिशत राशि ही जमा करानी होगी। बाकी बिल बकाए के सरचार्ज में छूट मिलेगी। इसे लेकर घुघली विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता धर्मेंद्र भारद्वाज सहित अन्य विद्युत कर्मचारी बकाएदारों को फोन सहित अन्य माध्यमों से योजना की जानकारी देने में जुट गए हैं। पहले आओ ज्यादा लाभ पाओ की तर्ज पर लागू ओटीएस स्कीम के तहत बकाएदारों को रजिस्ट्रेशन कराने के साथ बिल सरचार्ज में 100 फीसदी की छूट देने का नियम की जानकारी दे रहे हैं।

क्या बोले एसडीओ

उप खंड अधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि ओटीएस स्कीम की शुरूआत 15 दिसंबर 2024 से होगी, जो 31 जनवरी 2025 तक तीन चरणों में चलेगी,इसका लाभ सभी विद्युत उपभोक्ता उठा सकते हैं। और तय लक्ष्य के मुताबिक सभी बकाएदारों की वसूली हर हाल में करनी है।

कैसे मिलेगा ओटीएस का लाभ

एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) तीन चरणों में लागू होगी। यह योजना 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक कुल 47 दिनों तक लागू रहेगी। योजना का प्रथम चरण 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, दूसरा चरण 01 जनवरी से 15 जनवरी तक तथा तीसरा चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी चलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

कैसे लें योजना का लाभ

उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए विभागीय खंड / उपखंड कार्यालय, विद्युत सखी, जनसेवा केंद्र, या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा। भुगतान भी इन्हीं माध्यमों से एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकता है। यदि उपभोक्ता पंजीकरण के बाद तय समय सीमा में भुगतान नहीं करता, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उसका अधिभार बढ़ा दिया जाएगा।



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Ragini Sinha

Ragini Sinha

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