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Sonbhadra News: बुखार पीड़ित बालिका से किया था दुष्कर्म, मिली उम्रकैद, बेहोशी की हालत में पड़ी मिली थी पीड़िता

Sonbhadra News: साढ़े तीन वर्ष पूर्व घर में अकेली मौजूद तथा बुखार पीड़ित 13 वर्षीय नाबालिक के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 23 Jan 2023 5:44 PM GMT
In Sonbhadra, a young man raped a girl suffering from fever, got life imprisonment
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 सोनभद्र: बुखार पीड़ित बालिका से किया था दुष्कर्म, मिली उम्रकैद, बेहोशी की हालत में पड़ी मिली थी पीड़िता

Sonbhadra News: साढ़े तीन वर्ष पूर्व घर में अकेली मौजूद तथा बुखार पीड़ित 13 वर्षीय नाबालिक के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट निहारिका चैहान की अदालत ने सोमवार को सुनवाई की।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और पेश की गई दलीलों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के आरोपी विष्णु प्रताप सिंह उर्फ शुभम सिंह को दोषी पाया और उन्हें उम्रकैद तथा 60 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने की दशा में एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतने का आदेश दिया। अर्थदंड जमा होने के बाद, उसकी पूरी धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।

बुखार पीड़ित छात्रा के साथ घर घुस कर किया दुष्कर्म

अभियोजन कथानक के मुताबिक पन्नूगंज थाना क्षेत्र (Pannuganj police station area) के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने 18 सितंबर 2019 को पन्नूगंज थाने पहुंचकर तहरीर दी। बताया कि उसकी 13 वर्षीय बेटी जो कक्षा 6 की छात्रा है घर में अकेली थी और उसे बुखार आया था। वह और उसके पति अपनी परचून की दुकान पर गए हुए थे। इस बीच बेटी को अकेला पाकर पन्नूगंज थाना क्षेत्र के बभनगवा निवासी विष्णु प्रताप सिंह उर्फ शुभम सिंह घर में घुस गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।

शोर मचाने पर धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके भाई को जान से मार देगा। जब मां घर पहुंची तो बेटी बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उसे तत्काल चतरा पीएचसी ले जाया गया जहां हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां से भी हालत गंभीर बताते हुए वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। वाराणसी में उपचार के दौरान पीड़िता होश में आई तब उसने आपबीती बताई।

विष्णु प्रताप सिंह उर्फ शुभम सिंह को उम्रकैद तथा 60 हजार अर्थदंड

तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने का दावा करते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का तर्क सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके आधार पर दोषसिद्ध पाकर दोषी विष्णु प्रताप सिंह उर्फ शुभम सिंह को उम्रकैद तथा 60 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी सरकारी अधिवक्ता दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने की।

Shashi kant gautam

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