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कृष्ण जन्मभूमि विवाद: एडीजे न्यायालय ने स्वीकार की याचिका, 8 को अगली सुनवाई
अदालत द्वारा मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद ,सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ,श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान को नोटिस जारी किया हैऔर सभी लोगों को 8 मार्च सुनवाई की अगली तारीख नियत की है।
मथुरा: श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में आज न्यायालय एडीजे 6 द्वारा सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता पवन शास्त्री की याचिका को स्वीकार कर लिया है और सुनवाई की अगली तारीख 8 मार्च 2021 दी है ।
अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग
बता दें कि याचिकाकर्ता पवन शास्त्री ने अपने आपको प्राचीन ठाकुर केशव देव जी महाराज विराजमान मंदिर का सेवायत बताते हुए याचिका दायर की थी। जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन में बने अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई साथ ही पूर्व में हुए समझौते को गलत बताया गया है । जिस पर न्यायालय एडीजे 6 की अदालत ने सुनवाई करते हुए अपना फैसला 4 फरवरी को सुरक्षित रख लिया था और अगली तारीख 6 फरवरी दी थी।
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याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार कर लिया
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता देवकीनंदन शर्मा ने बताया कि न्यायालय ने 6 फरवरी को ठाकुर केशव देव महाराज विराजमान मंदिर के सेवायत पवन शास्त्री की याचिका पर अपना आदेश सुनाते हुए याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार कर लिया और सभी 4 विपक्षी कारों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए।
अदालत द्वारा मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद ,सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ,श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान को नोटिस जारी किया हैऔर सभी लोगों को 8 मार्च सुनवाई की अगली तारीख नियत की है।
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8 मार्च को सुनवाई करेगा
अब न्यायालय पवन कुमार शास्त्री की याचिका पर 8 मार्च को सुनवाई करेगा । आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्म भूमि विवाद मामले में कई याचिकाएं लगाई गई थी जिसमें से अबतक दो याचिकाओं को न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है।
रिपोर्ट-नितिन कुमार