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Mathura News: नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में 3 वर्ष की सजा, 3 हजार का अर्थदंड

Mathura News Today: कोर्ट ने बालिका से छेड़छाड़ व धमकी के मामले में आरोपियों पर 3 वर्ष की कठोर कारावास तथा अन्य धाराओं में कुल 3 हजार रुपये का अर्थदंड के आदेश दिए हैं।

Nitin Gautam
Published on: 25 Aug 2022 7:40 PM IST
Sonbhadra Crime News
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सजा (कॉन्सेप्ट फोटो साभार- सोशल मीडिया)

Mathura News Today: अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट विपिन कुमार की अदालत में गुरुवार को बालिका से छेड़छाड़ व धमकी के मामले में अभियुक्त विष्णु को अपना जुर्म अदालत में स्वीकार करने पर 3 वर्ष की कठोर कारावास तथा अन्य धाराओं में कुल 3 हजार रुपये का अर्थदंड के आदेश दिए हैं।

इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट एडवोकेट अलका उपमन्यु ने बताया कि थाना गोवर्धन के ग्राम सकरवा निवासी विष्णु पुत्र गिर्राज उर्फ गिर्रो ने एक नाबालिक से छेड़छाड़ एवम् धमकी दी थी। इस घटना मे रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने इस प्रकरण की रिपोर्ट थाना गोवर्धन मे 22 मार्च 2021को दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़िता की तरफ से कहा गया था कि वह अपने घर के बाहर सफाई कर रही थी। अभियुक्त विष्णु ने पीछे से आकर के पकड़ लिया और छेड़खानी की तथा धमकाया भी इस बात को किसी को बताना नहीं जब यह बात पीड़िता ने अपनी मां और घर में बताई। फिर इसकी शिकायत जब उसके घरवालों से की तो उन्होंने अनसुना कर दिया।

पीड़िता के पिता द्वारा थाना गोवर्धन में कराई रिपोर्ट दर्ज

इसके बाद इस घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता द्वारा थाना गोवर्धन में कराई थी जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए इसे जेल भेज दिया था और तभी से यह जेल में था इस मुकदमे में इस अभियुक्त को कोर्ट मोहर्रर सुनील पाठक एवं स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु द्वारा उसके द्वारा घटित घटना के विषय में विस्तार से समझाया कि अगर वह खुद अपने जुर्म को कबूल कर लेगा तो सजा कोर्ट कम देगा और अगर साक्ष्य और बहस के बाद जजमेंट होगा तो वह ज्यादा सजा मिलेगी। इस पर यह अभियुक्त अपने जुर्म को कबूल करने के लिए राजी हो गया और आज उसने अदालत में अपना जुर्म जज साहब के सामने खुद कबूल किया।

न्यायाधीश विपिन कुमार

इस पर न्यायाधीश विपिन कुमार (Judge Vipin Kumar) ने अभियुक्त विष्णु को दोषी मानते हुए धारा 354 में 1 वर्ष का कठोर कारावास एवम् 500 रुपए का अर्थदंड एवं धारा-504 में 6 माह का कठोर कारावास तथा 500 रुपये अर्थदंड और पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-8 में 03 वर्ष के कठोर कारावास तथा 2 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

सभी धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई गई: स्पेशल डीजीसी

स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि सभी धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई गई है और अर्थदंड भी अलग-अलग लगाए गए हैं। अर्थदंड का भुगतान न करने पर उसकी एवज में दोषी को सभी धाराओं में अलग-अलग अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई गई है। ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है।



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Deepak Kumar

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