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Mathura News: श्रीकृष्ण विराजमान की याचिका पर हुई सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने दाखिल कराया जवाब
Mathura News: जिला जज की अदालत में श्रीकृष्ण विराजमान की याचिका पर रिवीजन के तौर पर न्यायालय ने सुनवाई की। इस दौरान न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 6 अप्रैल दी है।
Mathura News: जिला जज की अदालत में श्रीकृष्ण विराजमान की याचिका पर रिवीजन के तौर पर न्यायालय ने सुनवाई की। इस दौरान न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 6 अप्रैल दी है, जहां न्यायालय श्री कृष्ण विराजमान द्वारा लगाई गई 13.37 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करेगा।
शाही ईदगाह कमेटी की ओर से दाखिल किया अपना जवाब
मंगलवार को जिला जज राजीव भारती (Mathura District Judge Rajeev Bharti) की अदालत में श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष शाही ईदगाह कमेटी की ओर से अपना जवाब दाखिल किया गया। मुस्लिम पक्ष द्वारा श्री कृष्ण विराजमान की याचिका को गलत बताते हुए कहा कि यह नॉट मेंटेनेबल है और इनको याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने पूर्व समझौते का भी हवाला दिया।
आपको बता दें कि श्री कृष्ण विराजमान पक्ष द्वारा श्री कृष्ण जन्म भूमि की 13.37 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर याचिका दायर की गई है। साथ ही मथुरा की शाही ईदगाह को श्री कृष्ण जन्मभूमि का हिस्सा बताया है।
6 अप्रैल को अगली सुनवाई
फिलहाल न्यायालय अगली सुनवाई 6 अप्रैल को करेगा, अब 6 अप्रैल को जिला जज की अदालत में डिवीजन के तौर पर चल रही। श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर न्यायालय सुनवाई करेगा पर याचिकाकर्ता इस मामले पर अपना पक्ष रखेंगे।
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