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Mathura: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर 1 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
Mathura: मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में अगली सुनवाई अब बुधवार यानि 1 जुलाई को होगी।
Mathura: मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) और शाही ईदगाह (Shahi Idgah) मामले में अगली सुनवाई अब बुधवार यानि 1 जुलाई को होगी। अदालत में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष से कहा गया कि वे याचिका की कॉपी सभी पक्षों को मुहैया कराएं। हिंदू पक्ष ने भी कहा कि सभी पक्षों को अदालत में बुलाया जाना चाहिए।
हिंदू पक्ष के एक वकील ने बताया कि सिविल कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। वकील ने कहा कि जिला जज ने माना कि हिंदू पक्ष का दावा कोर्ट में सुनवाई योग्य है। उन्होंने बताया कि अदालत ने सभी पक्षों को याचिका की कॉपी देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आदेश दिया कि वो शीघ्र से शीघ्र कोर्ट में अपने जवाब दाखिल करें। मामले में अगली सुनवाई की तारीख 1 जुलाई को मुकर्रर की गई है।
मस्जिद में लगे लॉउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक की मांग
इससे पहले गुरूवार को मथुरा अदालत (mathura court) में शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Idgah Mosque) में अजान के लिए लॉउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक नया मुकदमा दायर किया गया था। सूट में कहा गया कि ईदगाह में अजान के लिए लॉउडस्पीकर का इस्तेमाल वादी के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है, जो कि एक सनातनी हिंदू है। इसमें आगे कहा गया कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि के बगल में स्थित है। जिसे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भगवान श्रीकृष्ण का जन्मस्थान मानते हैं।
बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष का कहना है कि मथुरा में औरंगजेब ने 1670 में भगवान केशवदेव का मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाया था। ऐसे में अब हिंदू पक्ष ने इस पूरे मामले में एएसआई सर्वे कराने की मांग की है। ताकि पता चल सके की सच्चाई क्या है। इस मामले में हरिशंकर जैन, विष्णु जैन और रंजना शंकर अग्निहोत्री की याचिका पर सुनवाई होनी है।