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Mathura: कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आज की सुनवाई खत्म, 11 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

Mathura: श्री कृष्ण जन्म भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।

Nitin Gautam
Published on: 7 July 2022 4:04 PM IST
Mathura News In Hindi
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श्री कृष्ण जन्मभूमि केस। (Social Media)

Mathura: श्री कृष्ण जन्म भूमि की 13.37 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत (Civil Judge Senior Division Court) में याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह (Petitioner Mahendra Pratap Singh) की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।

हिंदू पक्ष ने दाखिल किया अपना ऑब्जेक्शन

हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने न्यायालय के सामने अपनी-अपनी दलीलें रखी। इस दौरान हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष के सीपीसी 7/11 के तहत दायर किए प्रार्थना पत्र पर अपना ऑब्जेक्शन दाखिल किया। दोपहर करीब 1:30 बजे हिंदू पक्ष की ओर से मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर अपना ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया और इसकी एक कॉपी प्रतिवादी पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष को दी गई।

वाद के मेंटेनेबल और नॉन मेंट लेवल को लेकर हुई बहस

2:00 बजे के बाद सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत (Civil Judge Senior Division Court) में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं में बहस हुई और दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने न्यायालय के सामने अपनी अपनी दलीलें रखी। इस दौरान हिंदू पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि पूर्व में केस के मेंटेनेबल और नॉन मेंटेनेबल को लेकर जिला न्यायालय (District Court) में सुनवाई हो चुकी है जहां जिला जज की अदालत मामले को खारिज कर चुकी है और केस को मेंटेनेबल माना गया है।

मुस्लिम पक्ष ने न्यायालय से मांगा समय

वहीं, मुस्लिम पक्ष द्वारा सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत (Civil Judge Senior Division Court) से अनुरोध किया गया कि हिंदू पक्ष द्वारा दायर किए गए ऑब्जेक्शन की कॉपी उन्हें अभी मिली है। इसलिए उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मिलना चाहिए, जिस पर न्यायालय द्वारा समय देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 11 जुलाई दी है। अब न्यायालय इस मामले पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा।

11 जुलाई को होगी मामले में अगली सुनवाई

11 जुलाई को ही न्यायालय केस के मेंटेनेबल और नॉन मेंटेनेबल मामले पर भी सुनवाई करेगा, तो वही हिंदू पक्ष शाही ईदगाह के सर्वे के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए भी न्यायालय से अनुरोध करेगा।

हिंदू पक्ष ने न्यायालय में दाखिल की जन्मभूमि की रजिस्ट्री की कॉपी

गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत (Civil Judge Senior Division Court) में श्री कृष्ण जन्मभूमि की रजिस्ट्री से जुड़ी हुई कॉपी साथ ही खसरा खतौनी और मथुरा नगर निगम से जुड़े हुए दस्तावेज न्यायालय के सामने पेश किए।

Deepak Kumar

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