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Mathura: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर हाईकोर्ट ने जिला अदालत को दिया 4 महीने में सुनवाई पूरे करने का आदेश

Sri Krishna Janmabhoomi Dispute: मथुरा जिला अदालत में लंबे समय से याचिका पेंडिंग होने के चलते याचिकाकर्ता मनीष यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था।

Nitin Gautam
Published on: 29 Aug 2022 10:30 AM GMT
Shri Krishna Janmabhoomi Dispute
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Shri Krishna Janmabhoomi Dispute (Pic: Social Media)

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Shri Krishna Janmabhoomi Dispute: मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) और शाही ईदगाह (Shahi Idgah) परिसर मामले में सोमवार (29 अगस्त) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मथुरा जिला न्यायालय में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार मनीष यादव की तरफ से शाही ईदगाह परिसर का कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर सर्वेक्षण की मांग को लेकर दाखिल अर्जी को चार महीने के अंदर तय करने का निर्देश दिया है।

मंदिर पक्ष की तरफ से हर्षित गुप्ता (Harshit Gupta) और रामानंद गुप्ता (Ramanand Gupta) ने अदालत में अपना पक्ष रखा। जस्टिस पीयूष अग्रवाल (Justice Piyush Agarwal) की सिंगल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

जानें क्या था मामला?

गौरतलब है कि, मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और और शाही ईदगाह परिसर के साइंटिफिक सर्वे (scientific survey) की मांग को लेकर मथुरा जिला अदालत में मंदिर पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। मथुरा जिला न्यायालय (Mathura District Court) में लंबे समय से याचिका पेंडिंग होने के चलते याचिकाकर्ता मनीष यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया।

हाईकोर्ट में मंदिर पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल कर कहा गया कि मथुरा जिला अदालत में शाही ईदगाह परिसर और मंदिर परिसर का साइंटिफिक सर्वे की मांग वाली याचिका पेंडिंग है। याचिका को जिला न्यायालय जल्द से जल्द सुनवाई कर निस्तारित करने के लिए हाईकोर्ट से निर्देश की मांग की थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मथुरा कोर्ट में दाखिल अर्जी को चार महीने के अंदर तय करने का जिला न्यायालय को निर्देश दिया है। कोर्ट में मंदिर पक्ष के साथ ही वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी के वकील भी पेश हुए।

क्या है श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद?

आपको बता दें कि ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक को लेकर है। इसमें 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास तथा 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Mosque Eidgah) के पास है। इस मामले में हिन्दू पक्ष का दावा है कि काशी (Kashi) और मथुरा (Mathura) में औरंगजेब (Aurangzeb) ने मंदिर तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई थी। मुग़ल शासक औरंगजेब ने सन 1670 में मथुरा में भगवा केशवदेव का मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया था। इसके बाद, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद बना दी गई। शाही ईदगाह मस्जिद शहर में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से ही सटी है। इस स्थान को हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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