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Mathura News: हत्या के मामले में दो महिलाओं सहित सात को आजीवन कारावास, ऐसे दिया गया था वारदात को अंजाम

Mathura News: अपर जिला एवम सत्र न्यायालय पंचम कमलेश पाठक ने सजा सुनाते हुए सभी सातों दोषियों को अर्थदंड से भी दंडित किया है। जिसकी आधी राशि मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया गया है।

Mathura Bharti
Published on: 28 July 2023 7:43 PM IST

Mathura News: जनपद के अपर जिला एवम सत्र न्यायालय से हत्या के एक मामले में सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी सात अभियुक्तों में प्रवेश और साधना नाम की दो महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवम सत्र न्यायालय पंचम कमलेश पाठक ने सजा सुनाते हुए सभी सातों दोषियों को अर्थदंड से भी दंडित किया है। जिसकी आधी राशि मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया गया है।

घर में घुसकर मारी गई थी गोली, उतारा मौत के घाट

जनपद के थाना राया के गांव नगला पीता में 18 फरवरी 2019 को रविंद्र सिंह नामक युवक की देर रात घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। एक ही परिवार के लोगों में पुरानी रंजिश को लेकर हुए हत्याकांड में मृतक के चाचा बलवीर ने नौ लोगों को नामजद किया था। जिसमे दो महिलाएं भी नामजद की गई थीं। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार रविंद्र सिंह खारे पानी की समस्या को दूर कराने के लिए पाइप लाइन डलवा रहा था, इसी दौरान रविंद्र का मंगल सिंह से विवाद हो गया था। विवाद के बाद सभी आरोपी एकजुट होकर रविंद्र के घर में देर रात घुस आए और रवींद्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद गांव में दहशत फैल गई और मामले की रिपोर्ट मृतक के चाचा बलबीर ने नौ लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने अदालत में सभी नौ लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की।

दो आरोपियों को फिलहाल सजा नहीं सुनाई गई

अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाह पेश किए गए और अन्य साक्ष्य के आधार पर अदालत ने सभी सात लोगों को दोषी माना। एडीजे पंचम द्वारा दो आरोपी सुनील और गोमती को आज सजा नहीं सुनाई जा सकी, चूंकि सुनील और गोमती ने अपना कोई वकील न होने का प्रार्थना पत्र अदालत के समक्ष दिया था। जिस पर दोनों आरोपियों सुनील और गोमती की सुनवाई अलग से करने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी अवनीश उपाध्याय ने की और इस मामले की जानकारी दी।

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