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Mathura News: तीन साल की मासूम की हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
Mathura News थाना मांट व एसओजी की संयक्त टीम ने 3 वर्षीय बालिका की गला काट कर हत्या जैसे जघन्य अपराध का 24 घन्टे में अनावरण कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया।
Mathura News: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी मांट के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मांट व प्रभारी एसओजी मय टीम द्वारा थाना मांट क्षेत्र में 25 जनवरी को ग्राम बिलन्दपुर में एक 3 वर्षीय बालिका की अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला काट कर हत्या करने के मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना का सफल अनावरण कर दिया। पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त अरुण पुत्र बबलू निवासी बिलन्दपुर थाना मांट जनपद-मथुरा द्वारा घटना कारित किये जाने के पुष्टि होने पर अभियुक्त अरुण को ग्राम भद्रवन मदन होटल के पास से शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त अरुण उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए चालान न्यायालय में किया जा रहा है।
घटना का संक्षिप्त विवरण
25 जनवरी को वादी हाकिम सिंह पुत्र होरीलाल निवासी बिलन्दपुर थाना मांट जनपद-मथुरा द्वारा अपनी तीन वर्षीय पुत्री की अज्ञात व्यक्ति द्वारा गला काट कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना मांट पर तहरीरी दी गई थी। इस पर पुलिस ने मु0अ0सं0 27-24 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। उच्चाधिकारियों ने घटना को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में तत्काल गिरप्तारी का आदेश दिया दिया था। प्रभारी निरीक्षक मांट एवं प्रभारी एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा घटनास्थल एवं परिवारीजनों तथा अन्य व्यक्तियों से गहनता से की गयी पूछताछ व अन्य उपलब्ध साक्ष्य से पाया गया कि वादी मुकदमा का पुत्र घटना के समय बीमार था उसको उपचार हेतु ले जाने के लिये वादी की पत्नी उसके भाई बबलू के लड़के अरुण के साथ दवा लेने के लिये घर से जाने लगे तभी मृतिका रोने लगी तो अभियुक्त अरुण ने वादी की पत्नी से कहा कि आप चलो में मृतिका को मैं दुकान से टाँफी दिलाकर और कमरे में सुलाकर आता हूँ और वादी की पत्नी घर से कुछ दूर जाकर अभियुक्त अरुण का इंतजार करने लगी तभी अभियुक्त अरुण ने मासूम की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी।
पूर्व में वादी के घर में अभियुक्त अरुण द्वारा चोरी करने व चोरी करने पर चाचा द्वारा मारपीट करने व चाची द्वारा भलाबुरा कहने के कारण कुन्ठित होकर इसी रंजिश का बदला लेने की नियत से वादी की तीन वर्षीय पुत्री की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। घटना के काफी देर बाद तक अभियुक्त अरुण वादी की पत्नी के पास नहीं गया, जिससें कि यह साबित हो जाये कि मृतिका की कोई और व्यक्ति हत्या कर गया। अभियुक्त अरुण वादी के भाई बबलू का पुत्र है। वादी एवं अभियुक्त चाचा भतीजे हैं। घटना में प्रयुक्त चाकू (आलाकत्ल) को पूर्व में ही फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल से बरामद कर लिया गया था, जिसे अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने के बाद घटनास्थल पर छोड़ दिया गया था।
गिरफ्तार शुदा अभियुक्त का नाम व पता-
अरुण पुत्र बबलू निवासी बिलन्दपुर थाना मांट जनपद- मथुरा ।
अभियुक्त अरुण उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-
मु0अ0सं0 27-24 धारा 302 भादवि थाना मांट जनपद-मथुरा ।
गिरफ्तार करने वाली टीम-
प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार थाना मांट मथुरा
उ0नि0 राकेश कुमार (एसओजी प्रभारी)
उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार थाना मांट मथुरा
है0का0 1501 अखिलेश कुमार थाना मांट मथुरा
है0का0 1894 पंकज कुमार (एसओजी टीम)
है0का0 1052 सुधीर कुमार (एसओजी टीम)
है0का0 1625 दीपक पचैरी (एसओजी टीम)
है0का0 1116 अजेन्द्र सिंह (एसओजी टीम)
का0 1666 दीपक कुमार (एसओजी टीम)
का0 515 पीताम्बर सिंह (एसओजी टीम)
का0 2931 राजकुमार थाना मांट मथुरा
आरक्षी चालक रामपाल (एसओजी टीम)