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Mathura News: श्रीकृष्णा जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामला, मुख्य पक्षकार के प्रार्थना पत्र पर हुई सुनवाई, CJM कोर्ट ने SSP को दिए जांच के आदेश

Mathura News: शाही ईदगाह सचिव तनवीर पर फर्जी कागजातों के आधार पर वफ्फ बोर्ड में ईदगाह का रजिस्ट्रेशन लगाने का आरोप था। आशुतोष पांडेय के मुताबिक कोई भी सम्पत्ति शाही ईदगाह के नाम नहीं है।

Mathura Bharti
Published on: 12 Feb 2024 8:32 PM IST
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श्रीकृष्णा जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामला, मुख्य पक्षकार के प्रार्थना पत्र पर हुई सुनवाई, CJM कोर्ट ने SSP को दिए जांच के आदेश: Photo- Social Media

Mathura News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में मुख्य पक्षकार आशुतोष पांडेय के प्रार्थना पत्र सोमवार को सीजेएम न्यायालय में सुनवाई हुई। आशुतोष पांडेय ने शाही ईदगाह सचिव पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की मांग की थी।

शाही ईदगाह सचिव तनवीर पर फर्जी कागजातों के आधार पर वफ्फ बोर्ड में ईदगाह का रजिस्ट्रेशन लगाने का आरोप था। आशुतोष पांडेय के मुताबिक कोई भी सम्पत्ति शाही ईदगाह के नाम नहीं है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर शाही ईदगाह के नाम ट्रस्ट दर्ज कराने का है आरोप है। सीजेएम न्यायालय ने मामले की जांच के लिए एसएसपी को आदेश दिया है। 10 अप्रैल 2024 तक एसएसपी को जांच करा कर न्यायालय में रिपोर्ट देनी होगी।

यह है मामला-

आशुतोष पांडेय ने अदालत में तनवीर अहमद के ऊपर आरोप लगाए थे कि तनवीर अहमद ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वफ्फ बोर्ड में शाही ईदगाह का रजिस्ट्रेशन करा रखा है जबकि जमीन श्रीकृष्ण जन्मस्थान के नाम दर्ज है और शाही ईदगाह के नाम कोई संपत्ति दर्ज नहीं है।



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Shashi kant gautam

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