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3 ग्राम पंचायतों को मौदहा नगर पालिका परिषद में शामिल करने के खिलाफ याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर के तीन ग्राम पंचायतों सिचैली, फत्तेपुर व रागौल को मौदहा नगर पालिका परिषद में शामिल करने पर आपत्ति का मौका न देने के आधार पर अधिसूचना रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है।
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर के तीन ग्राम पंचायतों सिचैली, फत्तेपुर व रागौल को मौदहा नगर पालिका परिषद में शामिल करने पर आपत्ति का मौका न देने के आधार पर अधिसूचना रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट ने कहा है कि मौका दिए जाने के बाद भी कोई आपत्ति नहीं आयी और अभी भी आपत्ति व सुझाव लिए जा रहे है। ऐसे में नगर पालिका परिषद में कुछ गांवों को शामिल करने की अधिसूचना पर हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
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यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति एस.एस. शमशेरी की खंडपीठ ने राकेश कुमार व 2 अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका पर नगर पालिका परिषद के अधिवक्ता संतराम शर्मा ने प्रतिवाद किया।
याचिका में 26 दिसम्बर 2016 की अधिसूचना को चुनौती दी गयी थी जिसके तहत मौदहा नगरपालिका परिषद के क्षेत्राधिकार बढ़ाते हुए 3 गांव पंचायतों को शामिल कर लिया गया था। यह भी बहस की गयी कि परिषद का चुनाव हो चुका है। 31 मई16 की अधिसूचना पर17 जून16 को दो अखबारों में सूचना प्रकाशित कर 15 दिन में आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया।
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याचियों ने आजतक कोई आपत्ति नहीं की और 26 दिसम्बर 16 को अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गयी। इससे ग्राम पंचायत एरिया का निर्धारण नहीं किया गया है। तीन पंचायतें शामिल की गयी है। संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू का पालन किया गया है। 29 जनवरी 19 को संशोधन पर आपत्ति मांगी गई है। यदि आपत्ति आती है तो विचार किया जायेगा।