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मौलाना मसूद मदनी को मिली जमानत, झाड़फूंक के बहाने रेप करने का था आरोप
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवबंद के मौलाना मसूद मदनी की जमानत मंजूर कर ली है। इन पर झाड़फूंक के बहाने बलात्कार करने का आरोप है। यह आदेश जस्टिस ए.के. त्रिपाठी ने दिया।
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवबंद के मौलाना मसूद मदनी की जमानत मंजूर कर ली है। इन पर झाड़फूंक के बहाने बलात्कार करने का आरोप है। यह आदेश जस्टिस ए.के. त्रिपाठी ने दिया।
मदनी उत्तराखंड सरकार दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे। इनका कहना है कि उन्हें हनी ट्रैप में झूठा फंसाया गया है। राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि
मोनिका ने फर्जी नाम से पैसे ऐंठने के लिए जाल बिछाया था।
हरक सिंह रावत को फंसाने में भी इसी गैंग का हाथ था। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने भी हनी ट्रैप में फंसाकर पैसे ऐंठने के गिरोह का खुलासा किया है। यही गिरोह लोगांे को फंसा कर रुपए ऐंठता है।
विवेचना अधिकारी ने बताया कि मोनिका अपने पति के साथ मदनी के पास मजार पर गई। उसने कहा कि उसे औलाद नहीं है। जिस पर मदनी ने झाड़फूंक की और रात में बलात्कार किया और कहा कि औलाद हो जाएगी।
इस आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। विवेचना के दौरान खुलासा हुआ कि मोनिका असली नाम नहीं है। जिसे वह पति बता रही वह उसका पति नहीं है। जिसको अपना पिता बताया वह भी असली पिता नहीं है।
गैंग लीडर नेत्रपाल है जो जाल बिछाता है और लोगों को फंसा कर रुपए ऐंठता है। मदनी की तरफ से कहा गया कि उन्हें फंसाया गया है। कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।