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कोरोना का कहर: मेरठ में 31 जनवरी तक लगी धारा 144, पढ़ लें ये जरूरी नियम
जनपद मेरठ की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जा सकने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है।
मेरठ कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए जनपद में ३१ जनवरी तक धारा १४४ लागू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट के बालाजी ने बताया ।
कोरोना वायरस संक्रमण
वर्तमान में विदेशों एवं सम्पूर्ण भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से हो रही बीमारियों के दृष्टिगत एवं आगामी दिनों में क्रिसमस-डे, नववर्ष, गुरूगोविन्द सिंह जयन्ती एवं गणतंत्र दिवस व अन्य त्यौहार/पर्व के अतिरिक्त लोक सेवा आयोग उ प्र द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षायें एवं विभिन्न आयोगो तथा महाविद्यालयों की परीक्षाओं के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुये।
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शांति एवं कानून व्यवस्था
जनपद मेरठ की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जा सकने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार धारा १४४ जनपद के सभी 31 थाना क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना सम्मिलित है 31 जनवरी 2021 की मध्यरात्रि 12-00 बजे तक लागू रहेगी ।
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पूरे राज्य की स्थिति
देशभर में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ रहे है। सरकार कोरोना संक्रमण पर पूरी तरह से सतर्क है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 1,96,18,283 सैम्पल की जांच की गयी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 1799 नये मामले आये हैं। 22,797 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। जिनमें 1348 लोग होम आइसोलेशन में हैं। प्रदेश के सभी जनपदों में संक्रमित क्षेत्रों की मैपिंग की जा रही है।
राज्य में कल एक दिन में कुल 1,51,599 सैम्पल की जांच की गयी। अब तक कुल 3,14,507 लोग होम आइसोलेशन की सुविधा प्राप्त करते हुए 3,03,929 लोगों ने अपने होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर ली है। पिछले 24 घंटे में 2607 लोग कोविड-19 से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब तक कुल 5,16,694 लोग कोविड-19 से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं।
रिपोर्टर सुशील कुमार,मेरठ