×

Meerut News: पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी और उसका बेटा दिल्ली में अरेस्ट, जानिए क्या है मामला

Meerut News: मेरठ क्राइम ब्रांच टीम के अनुसार हाजी याकूब कुरैशी और उसके बेटे इमरान कुरेशी को दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया है।

Sushil Kumar
Published on: 7 Jan 2023 9:45 AM IST (Updated on: 7 Jan 2023 11:34 AM IST)
Haji Yakub Qureshi
X

Haji Yakub Qureshi  (photo: social media )

Meerut News: दिल्ली में बीएसपी नेता और पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी और उनके बेटे को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस पिछले काफी दिनों से दोनों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही थी। पुलिस ने दोनों पर इनाम भी घोषित कर रखा था। मेरठ क्राइम ब्रांच टीम के अनुसार हाजी याकूब कुरैशी और उसके बेटे इमरान कुरेशी को दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया है। हाजी याकूब कुरैशी के साथ ही सात लोगों पर खरखौदा के अलीपुर स्थित अल फहीम मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड में बिना अनुमति के मीट पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के मामले में मेरठ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पिछले नौ महीने से पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी।

25 हजार के इनामी पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान को पुलिस ने दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। याकूब कुरैशी के ऊपर 174A आईपीसी के अंतर्गत भी मुकदमा पंजीकृत है। थाना खरखौदा पर अभियुक्तगण के विरद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। एसपी क्राइम अमित कुमार ने बताया कि दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र से एक फ्लैट के अंदर याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान कुरैशी को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। दोनों यहां अपने किसी रिश्तेदार के यहां पर रह रहे थे। मुखबिर की सूचना पर मेरठ की थाना खरखोदा पुलिस और एसओजी ने यहां दबिश डालकर बाप बेटे को गिरफ्तार किया है। एसपी क्राइम के अनुसार मेरठ के थाना खरखौदा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 131/22 धारा 420/269/270/272/273/120B भादवि बनाम 14 नामजद के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। जिसमें अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड में मीट पैकेजिंग एवं प्रोसेसिंग का अवैध कारोबार किया जा रहा था। जिसका कोई लाइसेंस अभियुक्त के पास नही था। मुकदमे में याकूब कुरैशी और इमरान पुत्र याकूब कुरैशी फरार चल रहे थे। उपरोक्त मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या 262/22 थाना खरखोदा में 11/11/2022 को पंजीकृत किया गया था।

बता दें कि इस मामले में आरोपी याकूब का बेटा फिरोज कोर्ट में सरेंडर होकर 1 महीने पहले जेल चला गया जबकि पत्नी संजीदा बेगम अग्रिम जमानत पर बाहर हैं। बता दें कि 31 मार्च 2022 को पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे इमरान, फिरोज और पत्नी शमजिदा उर्फ संजीदा समेत 17 लोगों पर खरखौदा थाने में मुकदमा हुआ था। आरोप था कि खरखौदा के अलीपुर स्थित अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लि.में बिना अनुमति के मीट पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का धंधा चल रहा है। इसके बाद मेरठ पुलिस ने याकूब कुरैशी और उनके परिवार सहित 7 लोगों पर गैंगस्टर की धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। आरोपी याकूब का बेटा फिरोज कोर्ट में सरेंडर होकर 1 महीने पहले जेल चला गया जबकि पत्नी संजीदा बेगम अग्रिम जमानत पर बाहर हैं।

Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

Next Story