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Meerut News: नाबालिग युवती से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा

Meerut News Today: 2017 में नाबालिग युवती से दुष्कर्म के दोषी को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 02 ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास सुनाई है।

Sushil Kumar
Published on: 7 Sept 2022 3:22 PM IST
Sonbhadra News In Hindi
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सजा। (Social Media)

Meerut News: जनपद में थाना टीपी नगर क्षेत्र में वर्ष 2017 में नाबालिग युवती से दुष्कर्म के दोषी को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 02 ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा दण्ड व अर्थ दण्ड जमा न करने पर 04 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित करने की सजा सुनाई है।

16 जून 2017 का है मामला

एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने आज अदालत के इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि टीपी नगर पुलिस द्वारा इस मामले की प्रभावी पैरवी किये जाने के कारण ही आरोपी को सजा दिलवाई जा सकी है। एसएसपी ने घटना का विवरण देते हुए बताया कि बीती 16 जून 2017 को थाना टीपीनगर पर वादी द्वारा अपनी पुत्री के साथ छेडछाड़ व बलात्कार करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 417/2017 धारा 354/376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम अभियुक्त इद्दू उर्फ यश आनन्द पुत्र मनोज निवासी जेपी स्ट्रीट गोलाबढ थाना टीपी नगर मेरठ के विरूद्व पंजीकृत कराया गया था। थाना टीपीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्त इद्दू उर्फ यश आनन्द उपरोक्त को 18 जून 2017 को गिरफ्तार किया गया था। अभियोग की विवेचना से अभियुक्त इद्दू उर्फ यश आनन्द के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 227/17 दिनांक 25 जुलाई 2017 को प्रेषित किया गया।

आरोपियों को सुनवाई 10 वर्ष का सश्रम कारावास

एसएसपी के अनुसार थाना टीपी नगर पुलिस द्वारा न्यायालय में इस अभियोग की लगातार पैरवी करते हुए साक्षियों को माननीय न्यायालय के समक्ष समय से प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त इद्दू उर्फ यश आनन्द पुत्र मनोज निवासी जेपी स्ट्रीट गोलाबढ थाना टीपी नगर मेरठ के खिलाफ केस पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 02 मेरठ द्वारा कल अभियुक्त इद्दू उर्फ यश आनन्द उपरोक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा दण्ड व अर्थ दण्ड जमा न करने पर 4 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया ।

Deepak Kumar

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