Meerut: अंतरराष्ट्रीय गौ तस्कर अकबर बंधुओं की छह करोड़ की संपत्ति की जब्त

Meerut News Today: आज पुलिस ने अदालत के आदेश पर शास्त्रीनगर में गौ-तस्कर अकबर बंजारा और शमीम बंजारा भाइयों की करीब 6 करोड़ के मकान जब्त कर लिया है।

Sushil Kumar
Published on: 9 Jan 2023 2:08 PM GMT
Meerut News In Hindi
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अंतरराष्ट्रीय गौ तस्कर अकबर बंधुओं की संपत्ति की जब्त

Meerut News: उत्तर प्रदेश की मेरठ पुलिस द्वारा गौ-तस्कर अकबर बंजारा और शमीम बंजारा भाइयों की अवैध संपत्ति और जमीनों पर एक्शन जारी है। इस क्रम में आज पुलिस ने अदालत के आदेश पर शास्त्रीनगर में बंजारा बंधुओं के करीब 6 करोड़ के मकान जब्त कर लिया है। दोनों पर मेरठ के फलावदा समेत अन्य थानों में इसके अलावा अन्य राज्यों में गौ-तस्करी, गैंगस्टर सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बता दें कि पुलिस अब तक बंजारा बंधुओं की 45 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। जब्तीकरन के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात होने के कारण बंजारा बंधुओं के परिवार व अन्य लोंगो द्वारा विरोध नहीं किया जा सका। इससे पहले इस कोठी के बाहर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था।

अकबर बंजारा की 45 करोड़ रुपए की संपत्ति को किया कुर्क: SSP

एसएसपी मेरठ रोहित सिंह साजवान ने बताया कि पूर्व में ही अकबर बंजारा की 45 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर ली गई है। सोमवार को नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में करीब छह करोड़ रुपए की कोठी को सील किया गया है। बता दें मेरठ जनपद के फलावदा निवासी अकबर बंजारा अंतरराष्ट्रीय गोतस्कर था, जो पहले रवि रेड्डी के साथ मिलकर बांग्लादेश में तस्करी करता था। अकबर ने अपने भाइयों को भी इसी धंधे में लगा दिया था। अकबर असम में घटना को अंजाम देकर फलावदा में छिप जाता था।

पुलिस और एसओजी ने गौ तस्कर अकबर बंजारा सहित तीनों भाइयों को किया गिरफ्तार

13 अप्रैल 2022 को मेरठ में फलावदा पुलिस और एसओजी ने अंतरराष्ट्रीय गौ तस्कर अकबर बंजारा सहित तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद असम पुलिस ने मेरठ पुलिस को 14 अप्रैल को दो लाख का इनाम दिया और कोर्ट से बी वारंट पर अकबर बंजारा, भाई सलमान को असम के कोकराझार ले गई । जहां 19 अप्रैल को असम में अकबर बंजारा और सलमान एनकाउंटर में मारे गए ।

जिला पुलिस प्रवक्ता ने इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि थाना फलावदा पर पंजीकृत मु0अ0स0- 147/2022 धारा 2/3 गैगंस्टर एक्ट जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष बहसूमा मेरठ द्वारा की जा रही है । मुकदमा उपरोक्त की विवचेनात्मक कार्रवाई के दौरान ज्ञात हुआ कि गैंग लीडर शमीम बंजारा पुत्र पीरू बंजारा निवासी मौहल्ला बंजारान कस्बा व थाना फलावदा जिला मेरठ, सदस्य मौ, बाबू खाँ पुत्र हुसैनी निवासी मौ. बंजारान कस्बा व थाना फलावदा जनपद मेरठ, रंजीत छिपी पुत्र दर्शन निवासी मलिया खुर्द तलबण्डी सलेम थाना नकोदर जनपद जलंधर (पंजाब), इकबाल पुत्र हाजी सईद निवासी ग्राम सम्भलहेडा थाना मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर के द्वारा गौकशी जैसे अपराध कारित कर अपराध से अर्जित अवैध धन से चल व अचल सम्पत्ति अपने व अपने परिजनों के नाम क्रय की गई।

थानाध्यक्ष बहसूमा ने जिला मजिस्ट्रेट मेरठ को आख्या तैयार कर प्रेषित

गैंगलीडर शमीम उपरोक्त के द्वारा गिरोह बनाकर अपराध कर अर्जित सम्पत्ति को धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोरबन्द अधिनियम एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कुर्क किये जाने के सम्बन्ध में मुअस- 147/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के विवेचक थानाध्यक्ष बहसूमा के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट मेरठ को आख्या तैयार कर प्रेषित की गयी ।

थाना प्रभारी बहसूमा के द्वारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द अधिनियम एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्रेषित आख्या जिला मजिस्ट्रेट मेरठ द्वारा अभियुक्त शमीम के द्वारा अपराध कारित कर अर्जित चल अचल सम्पत्ति को विचारण करने के उपरान्त वाद संख्या D20211152000 धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 सरकार बनाम शमीम बंजारा आदि थाना फलावदा जनपद मेरठ में पारित आदेश पत्रांक संख्या 240/रीडर/जि0म0/2022 24 दिसंबर 2022 को पारित आदेश के अनुपालन मे गैंगलीडर शमीम बंजारा के भाई अकबर बंजारा पुत्र पीरू बंजारा निवासी वार्ड नं. 10 मौहल्ला बंजारान कस्बा व थाना फलावदा जिला मेरठ के नाम पर सैक्टर 10 शास्त्रीनगर फैसल मस्जिद के पास थाना नौचन्दी जनपद मेरठ में स्थित जिसका भूतल का आच्छादित क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर व प्रथम तल का कवर्ड एरिया 288 वर्ग मीटर व द्वित्तीय तल का कवर्ड एरिया 288 वर्ग मीटर है। इस प्रकार कुल कवर्ड एरिया 864 का निर्माण किया गया है । भूमि जिसकी अनुमानित कीमत 6.3 करोड़ रुपये को कुर्क किये जाने के आदेश पारित किये गये है ।

Deepak Kumar

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