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Meerut News: महंगाई ने बढ़ाई प्रत्याशियों की खर्च सीमा, इतना कर सकेंगे खर्च

Meerut News: विकास भवन सभागार में व्यय प्रेक्षक जी0के0 झा तथा व्यय प्रेक्षक कुणाल कुमार द्वारा राजनीतिक दलो के प्रतिनिधि एवं प्रत्याशियो को व्यय लेखे से से अवगत कराया गया।

Sushil Kumar
Published on: 8 April 2024 4:23 PM GMT
बैठक में उपस्थित लोग।
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बैठक में उपस्थित लोग। (Pic: Newstrack)

Meerut News: लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी अधिकतम 95 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। चुनाव प्रचार से लेकर रैली सहित अन्य का खर्च जुड़ेगा। निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने वाले प्रत्याशियों की अलग से सूची बनेगी। पिछले लोक सभा चुनाव में खर्च की सीमा 70 लाख रुपये थी। महंगाई को देखते हुए आयेाग की ओर से 25 लाख रुपये खर्च सीमा में वृद्धि कर दी गई है। आज यहां विकास भवन सभागार में व्यय प्रेक्षक जी0के0 झा तथा व्यय प्रेक्षक कुणाल कुमार द्वारा राजनीतिक दलो के प्रतिनिधि एवं प्रत्याशियों के साथ बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं प्रत्याशी को व्यय लेखे से संबंधित कार्यवाही किये जाने हेतु विस्तृत रूप से अवगत कराया गया।

प्रस्तुत करना होगा व्यय लेखा

बैठक में व्यय प्रेक्षक ने बताया कि प्रत्याशी द्वारा अपना बैंक अकाउंट अनिवार्य रूप से खोला जायेगा तथा निर्वाचन व्यय से संबंधित पैसो का आदान-प्रदान इसी खाते से करना होगा। एक प्रत्याशी के लिए खर्चे की अधिकतम सीमा रू 95 लाख निर्धारित की गई है। परिणाम के उपरांत 30 दिन के अंदर अंतिम रूप से व्यय लेखा प्रस्तुत करना होगा। सभी प्रत्याशी प्रतिदिन हुये खर्च को व्यय रजिस्टर में दर्ज करेंगे तथा परमिशन के उपरांत ही निर्वाचन व्यय किया जाये। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रचार-प्रसार हेतु एमसीएमसी से प्री-सर्टिफिकेशन प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रिंट मीडिया में पोल डे व प्रि-पोल डे विज्ञापन प्रचार हेतु दो दिन पूर्व प्री-सर्टिफिकेशन कराया जाये।


प्रचार सामग्री पर दर्ज करनी होगा मुद्रक का नाम

उन्होंने बताया कि पैम्पलेट, हैण्डबिल, पोस्टर आदि से प्रचार किये जाने हेतु प्रकाशक, मुद्रक का नाम, पता एवं संख्या प्रचार सामग्री पर दर्ज करनी होगी तथा घोषणा पत्र की कॉपी आरओ को उपलब्ध करायी जाये। मीडिया के किसी भी माध्यम पर पेड न्यूज से बचें, कोई भी प्रकरण एमसीएमसी के संज्ञान में आने पर जांच करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होने बताया कि सभी प्रत्याशियों के लेखा मिलान की तिथियां निर्धारित की जा चुकी है। प्रथम मिलान 10 अप्रैल, द्वितीय मिलान 17 अप्रैल और तृतीय मिलान 23 अप्रैल को होगा। जो प्रत्याशी मिलान हेतु उपस्थित नहीं होंगे उनको नोटिस जारी किया जायेगा और यदि नोटिस जारी होने के बाद भी मिलान नहीं कराएंगे तो ऐसे प्रत्याशियों की समस्त वाहनों की अनुमतियां जब्त की जा सकती हैं और इसके बाद भी उल्लंघन किए जाने की दशा में विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

सामचार पत्र में छपवाएं आपराधिक विवरण

उन्होने बताया कि प्रत्याशी घोषणा पत्र में दिये गये आपराधिक विवरण समाचार पत्र में छपवाते हुये अपने व्यय लेखे में खर्चें को शामिल कराये। प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधियो को विभिन्न प्रकार की परमिशन से संबंधित ऐप की ट्रेनिंग सुनिश्चित की जाये जिससे कि ऑनलाइन परमिशन प्राप्त करने में सरलता हो। इस अवसर पर जिलाधिकारी दीपक मीणा, सीडीओ नूपुर गोयल, ज्वाईंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा, ज्वाईंट मजिस्ट्रेट गामिनी सिंगला, अपर जिलाधिकारी प्रशासन बलराम सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त सूर्य कांत त्रिपाठी, जिला सूचना अधिकारी सुमित कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी व राजनैतिक दलो के प्रतिनिधि/प्रत्याशी उपस्थित रहे।

Sidheshwar Nath Pandey

Sidheshwar Nath Pandey

Content Writer

मेरा नाम सिद्धेश्वर नाथ पांडे है। मैंने इलाहाबाद विश्विद्यालय से मीडिया स्टडीज से स्नातक की पढ़ाई की है। फ्रीलांस राइटिंग में करीब एक साल के अनुभव के साथ अभी मैं NewsTrack में हिंदी कंटेंट राइटर के रूप में काम करता हूं। पत्रकारिता के अलावा किताबें पढ़ना और घूमना मेरी हॉबी हैं।

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