×

Meerut News: आठ साल की बच्ची के छेड़छाड़ के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 20,000 रुपये जुर्माना भी

Meerut News: जिला मेरठ की अदालत ने शुक्रवार को आठ साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है।

Sushil Kumar
Published on: 21 March 2025 10:35 PM IST
Meerut News
X

Meerut News

Meerut News: न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो एक्ट जिला मेरठ की अदालत ने शुक्रवार को आठ साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है।जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत पैरवी सेल व थाना लिसाडी गेट पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो एक्ट मेरठ द्वारा आरोपी मेहताब आलम को 10 वर्ष का कठोर कारावास के साथ ही 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 23 जून 2017 को हुई इस घटना के संबंध में वादी द्रारा दी गई तहरीर में कहा गया था कि वादी की पुत्री उम्र 8 वर्ष के साथ आरोपी द्वारा अश्लील हरकत की गई। इस बीच पब्लिक को देखकर आरोपी मौके से फऱार हो गया। तहरीर के आधार पर थाना लिसाड़ी गेट पुलिस ने थाना लिसाडी गेट पर आरोपी मेहताब आलम पुत्र दीन मौहम्मद नि0 गली नं0 18 श्यामनगर थाना लिसाडी गेट मेरठ के खिलाफ धारा 363,354 भादवि व 7/8 पोक्सो अधिनियम में पंजीकृत किया गया। 27 जून 2017 को थाना लिसाडी गेट पुलिस द्वारा अभियुक्त मेहताब आलम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । बाद विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त मेहताब के विरूद्ध आरोप पत्र आठ अगस्त 2017 को न्यायालय में दाखिल किया गया।

प्रवक्ता के अनुसार इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत पैरवी सेल मेरठ एवं प्रभारी निरीक्षक लिसाडी गेट व कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल हेमन्त की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त मेहताब आलम पुत्र दीन मौहम्मद को शुक्रवार को न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो एक्ट मेरठ द्वारा धारा 5एम/6 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Ramkrishna Vajpei

Ramkrishna Vajpei

Next Story