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Meerut News: मेरठ में तांत्रिक को 10 वर्ष का कठोर कारावास, सिद्धि पाने के लिए बच्ची का किडनैप का किया था प्रयास

Meerut News: 2015 में पांच वर्षीय बच्ची की बलि देने के लिए उसका मुंह दबाकर अपहरण करने के प्रयास में एक तांत्रिक को कोर्ट ने 10 वर्ष कठोर कारावास और ₹10,000 का जुर्माना लगाया।

Sushil Kumar
Published on: 24 Feb 2025 10:18 PM IST
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Meerut News: मेरठ के थाना दिल्ली गेट में 2015 में पांच वर्षीय बच्ची की बलि देने के लिए उसका मुंह दबाकर अपहरण करने के प्रयास में एक तांत्रिक को कोर्ट ने 10 वर्ष कठोर कारावास और ₹10,000 का जुर्माना लगाया। जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने धारा धारा 364 भादवि के तहत तांत्रिक को दोषी ठहराया। तांत्रिक ने बलि चढ़ाने के लिए 5 साल की बच्ची का अपहरण करने का प्रयास किया था।

प्रवक्ता के अनुसार 8 अगस्त 2015 को थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में

एक 5 साल की बच्ची के अपहरण के प्रयास में सूफी इकबाल उर्फ बाला तान्त्रिक पुत्र सूफी बाबू खा निवासी पूर्वा अहमद नगर थाना देहली गेट के खिलाफ बच्ची के पिता ने तहरीर दी थी। तहरीर में कहा गया था कि घटना के दिन आरोपी वादी की 5 साल की पुत्री का मुंह दबाकर बलि चढ़ाने के इरादे से ले जा रहा था। जो कि पकड़ा गया। घटना के संबंध में आरोपी के खिलाफ धारा 364 में थाना देहली गेट मेरठ में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। मुकदमे की विवेचना उप निरीक्षक रवेन्द्र गौतम द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए पर्याप्त साक्ष्य संकलन कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था ।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में थाना देहली गेट पुलिस, मॉनिटरिंग सैल मेरठ व संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा इस मामले में सशक्त पैरवी करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत कराये गये। जिसके आधार पर अभियुक्त सूफी इकबाल को एडीजे-17 रमेश कुशवाहा की अदालत ने दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदन्ड से दंडित किया गया।‌ अर्थदन्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया। प्रवक्ता के अनुसारइस मुकदमे में राज्य की ओर से अधिवक्ता फऱजाना मतलूब (ADGC) द्वारा मुकदमा लड़ा गया।



Ramkrishna Vajpei

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