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Meerut News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

Meerut News: थाना पल्लवपुरम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियोग में 7 नवंबर 2021 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।

Sushil Kumar
Published on: 25 Sept 2024 9:56 PM IST (Updated on: 25 Sept 2024 9:58 PM IST)
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Meerut News: न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो कक्ष सं0 03 ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है। जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अदालत ने दोषी को 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 10 अक्टूबर 2021 को मुकदमा वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना पल्लवपुरम पर रोशनपुर डौरली निवासी ताराचन्द पुत्र प्रेमराज के खिलाफ धारा 376ए,376बी भादवि व 6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत कराया था। थाना पल्लवपुरम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियोग में 7 नवंबर 2021 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना पल्लवपुरम पुलिस द्वारा मुकदमा में न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । आज न्यायालय स्पे0 जज पोक्सो कक्ष सं0 03 मेरठ द्वारा अभियुक्त ताराचन्द को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000/- रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित कराया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भोगेगा।

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 03 वर्ष 06 माह का कारावास

एक अन्य मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो) कोर्ट सं0 2/अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंकित पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम रुहासा को 03 वर्ष 06 माह के कारावास व 1,000 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया। 26 अप्रैल 2018 में हुई इस घटना में वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना दौराला पर आरोपी के खिलाफ धारा 354(ख)/452/504/506/363/511 भादवि व 7/8 पोक्सो अधि0 पंजीकृत कराया था। थाना दौराला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त अंकित मेरठ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।



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Shalini singh

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