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Meerut News: बालश्रम करते दो बच्चों को एएचटीयू टीम ने कराया मुक्त,संचालकों को नोटिस

Meerut News: अभियान के दौरान संयुक्त टीम द्वारा बालाजी इलेक्ट्रानिक स्टोर इंचौली से कुल दो नाबालिग बच्चों को बालश्रम से मुक्त कराया गया और लोगो को बालश्रम रोकने हेतु जानकारी देते हुए जागरुक किया गया ।

Sushil Kumar
Published on: 28 Aug 2024 10:43 PM IST
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Meerut News: बालश्रम के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बुधवार को एएचटीयू(एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिग यूनिट) टीम एवं श्रम परिवर्तन विभाग द्वारा चलाये गये अभियान में दो नाबालिकों बच्चो को बालश्रम से मुक्त कराया गया। थाना इंचोली क्षेत्र में बालाजी इलेक्ट्रानिक स्टोर में बच्चे बाल मजदूरी कर रहे थे। टीम ने मुक्त कराए बाल श्रमिकों को न्याय पीठ बाल कल्याण समिति के किया सुपुर्द कर दिया है। जिला पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार शाम यह जानकारी दी। इस अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली के दिशा-निर्देश के अनुक्रम में मेरठ में बीती एक अगस्त से बालश्रमिको को बाल श्रम से मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इस क्रम में आज अभियान के दौरान संयुक्त टीम द्वारा बालाजी इलेक्ट्रानिक स्टोर इंचौली से कुल दो नाबालिग बच्चों को बालश्रम से मुक्त कराया गया और लोगो को बालश्रम रोकने हेतु जानकारी देते हुए जागरुक किया गया एवं श्री बालाजी इलेक्ट्रानिक स्टोर के मालिक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है। अधिकारी के अनुसार अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को बाल श्रम से मुक्त करना है। अभियान के अंतर्गत संयुक्त टीम द्वारा छोटे एंव बडे अधिष्ठानो कारखानो, ढाबो, इण्डसट्रीज, होटलो, दुकानों, संगठित एंव असंगठित क्षेत्र के अधिष्ठानो खदानो, ईट भट्टो एंव निर्माण स्थलों में नियोजित किशोर एंव बालश्रमिको के सम्बन्ध में जाचं आदि कर मालिकों को हिदायत दी गयी कि कोई भी बाल श्रमिक को कार्य पर न लगाये जाये।

पकडे जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी एवं नाबालिक बालकों से मजदूरी कार्य न कराने सम्बन्धी आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए। अधिकारी के अनुसार प्रभारी निरीक्षक थाना ए0एच0टी0यू0मेरठ अखिलेश कुमार गौड के अलावा श्रम प्रवर्तन अधिकारी विनय कुमार दुबे, शशिकान्त पाण्डेय,जनहित फाउन्डेशन मेरठ के कॉर्डिनेटर अजय कुमार और चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाईजर सन्दीप कुमार की अगवाई में अभियान चलाया जा रहा है।

Shalini singh

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