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Meerut: क्रिसमस-न्यू ईयर पर खुल्लम-खुल्ला पार्टी पर रोक, होटल-रेस्तरां को डीएम से लेनी पड़ेगी मंजूरी
Meerut:अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सूर्यकान्त त्रिपाठी ने बताया कि क्रिसमस-न्यू ईयर की खुल्लमखुल्ला पार्टी पर रोक, होटल-रेस्तरां, पब-बार के लिए डीएम से मंजूरी लेना जरुरी है।
Meerut News: क्रिसमस और नए साल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके बाद नए साल 2024 का आगाज हो जाएगा। यदि आप यूपी के मेरठ में कोई क्रिसमस या नए साल की पार्टी आयोजित करने या आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके बिना किसी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकता है। आदेश नहीं मानने पर नए साल पर सजा भुगतनी पड़ सकती है।
मेरठ के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सूर्यकान्त त्रिपाठी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि क्रिसमस-न्यू ईयर की खुल्लमखुल्ला पार्टी पर रोक, होटल-रेस्तरां, पब-बार के लिए डीएम से मंजूरी लेना जरुरी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 समाप्ति के सन्निकट है और जनपद के विभिन्न होटलो व बैंकट में हॉलो में नववर्ष की पूर्व संध्या पर रंगा-रंग कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
उन्होंने इस सम्बन्ध में समस्त कार्यक्रम संचालकों, होटल स्वामियों व बैंक्वेट हॉल स्वामियों को सूचित किया कि शासनादेश 06 जनवरी 2018 के बिन्दु 5 में वर्णित संशोधित धारा-4(क)(1) में प्रावधान किया गया है कि किसी भी मनोरंजन, जिस पर कर उद्ग्रहणीय हो, वह कर भुगतान करने के दायित्व से मुक्त हो या न हो, जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना आयोजित नही किया जायेगा।
उन्होंने समस्त समस्त संबंधित आयोजको को निर्देशित किया कि वे किसी भी कार्यक्रम (नव वर्ष की पूर्व संध्या, क्रिसमस इवेन्ट, मेले तथा किसी भी प्रकार के रंगा-रंग कार्यक्रम) आदि के आयोजन से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट से उक्त आयोजन की अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य रूप से करें, अन्यथा उनके विरूद्ध सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। बता दें इन दोनों अवसरों पर हर शहर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लेकिन मेरठ में ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना जरूरी कर दिया गया है। जो भी बिना अनुमति के कार्यक्रम करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।