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Meerut News: कोर्ट ने कमर अहमद काजमी का जमानत याचिका की खारिज, 86 करोड रुपए की टैक्स चोरी का है मामला
Meerut News: कमर अहमद काजमी का जमानत प्रार्थना पत्र जो 86 करोड रुपए की टैक्स चोरी से संबंधित है जिसका प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश रजत सिंह जैन द्वारा खारिज किया गया।
Meerut News: बीती 21 दिसंबर 23 को एसटीएफ की टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए ब्रॉडवे होटल के स्वामी तथा पैरागान एल एल पी ग्लास के निर्माता अभियुक्त कमर अहमद काजमी का जमानत प्रार्थना पत्र जो 86 करोड रुपए की टैक्स चोरी से संबंधित है जिसका प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश रजत सिंह जैन द्वारा खारिज किया गया। एसटीएफ के एसपी बृजेश सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त कमर अहमद काजमी ने अन्य फर्जी फर्मो के द्वारा फर्जी बिल बनाकर फर्जी आयात निर्यात दिखाकर फर्जी बिल आदि बनाकर फर्जी कम्पनियो से बिना माल सप्लाई किये सरकार के राजस्व की चोरी की। अभियुक्त को फर्जी ई वे बिल तथा फर्जी इनवॉइस के आधार पर फर्जी फर्म द्वारा लेनदेन करने का आरोप है।
जमानत प्रार्थना पत्र पर दिनांक 11 जनवरी को दोनों पक्षों की ओर से काफी लंबी बहस सुनने के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा सुना गया और आज दिनांक 12 जनवरी को आदेश पारित किया गया अभियुक्त की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विकास पहवा तथा एसटीएफ की ओर से लक्ष्य कुमार सिंह विशेष अभियोजन अधिकारी GST तथा इंचार्ज डी जी सी श्री सर्वेश शर्मा द्वारा पक्ष रखा गया ।एसटीएफ की ओर से मामला जीएसटी चोरी से भी संबंधित होने के कारण लक्ष्य कुमार सिंह द्वारा भी पैरवी की गयी।
मेरठ से गिरफ्तार कमर अहमद पर आरोप है कि उसने कई कंपनियां बनाकर टैक्स चोरी की है।जांच में मालूम चला है कि काजमी ने दो और भी साथी हैं। कासमी के बहनोई डॉ. अखलाक से कमर अहमद की रिश्तेदारी है। बता दें कि डॉक्टर अखलाक और उनके परिवार पर गुड्डू मुस्लिम की आर्थिक मदद करने के आरोप हैं।