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Meerut News: मेरठ में दहेज हत्या में पति और सास समेत, चार दोषियों को आजीवन कारावास

Meerut News: तहरीर में आरोप लगाया गया था कि दहेज में दो लाख रुपये की कार की डिमांड पूरी नहीं होने पर मिट्टी का तेल डालकर जला कर हत्या की गई है।‌

Sushil Kumar
Published on: 21 Feb 2025 11:00 PM IST
Meerut News: मेरठ में दहेज हत्या में पति और सास समेत, चार दोषियों को आजीवन कारावास
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Meerut News: मेरठ जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के करीब 11 वर्ष पुराने मामले में महिला के पति और उसके जेठ,सास समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता ने शुक्रवार रात को बताया कि अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं 4 जनपद मेरठ ने शुक्रवार को चारों दोषियों जेठ-असलम, सास-मोमीना, पति-नदीम, शबाना समस्त निवासीगण मोमीननगर फतेहल्लापुर थाना लिसाडी गेट को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही दोनों पर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि थाना लिसाडी गेट मेरठ पर वर्ष 2013 मे मोमीननगर फतेहल्लापुर थाना लिसाडी गेट निवासी रुखसाना की हत्या कर दी गई थी।‌

घटना के संबंध में मृतका के भाई इरफान पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी ग्राम व पोस्ट फंफूडा थाना खरखौदा जनपद मेरठ द्वारा थाना लिसाड़ी गेट में तहरीर देकर रुखसाना के जेठ-असलम, सास-मोमीना, पति-नदीम, नईम उर्फ मोईन समस्त निवासीगण मोमीननगर फतेहल्लापुर थाना लिसाडी गेट मेरठ के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में आरोप लगाया गया था कि दहेज में दो लाख रुपये की कार की डिमांड पूरी नहीं होने पर मिट्टी का तेल डालकर जला कर हत्या की गई है।‌तहरीर के आधार पर 24 नवंबर 13 को थाना लिसाडी गेट पर आरोपियों के खिलाफ धारा-498ए,323,307 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया था।

इस मामले की विवेचना उप निरीक्षक देवी सिंह के द्वारा संपादित की गयी । इस मामले में शबाना पत्नी असलम निवासी मोमीननगर फतेहल्लापुर थाना लिसाडी गेट मेरठ का नाम प्रकाश मे आया। पीडिता रुखसाना की मृत्यु होने के कारण मुकदमे में धारा-304बी/34 भादवि की वृद्धि की गयी तथा धारा-307/323 भादवि का लोप किया गया। जिला पुलिस प्रवक्ता के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन में पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण अपर जिला व सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं 4 जनपद मेरठ मौ0 बाबर खान के द्वारा आज इस मामले में अभियुक्त असलम,मोबीना, नदीम और शबाना को धारा-498ए/304 बी व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आजीवन कारावास व प्रत्येक को तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । मुकदमा उपरोक्त मे अभियुक्त नईम को दोषमुक्त किया गया।



Shalini singh

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