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Operation Conviction: मान इलाही को आजीवन कारावास की सजा, "भाई का किया था सर तन से जुदा"

Meerut News: एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि 'ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत थाना लिसाडी गेट पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग मे प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

Sushil Kumar
Published on: 21 Dec 2023 9:01 PM IST
Meerut News
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Meerut News (Pic:Social Media) 

Meerut News: आठ साल पहले सगे भाई की चाकू से गर्दन काटकर हत्या के दोषी को जिला जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला जज ने जुर्माना की राशि न जमा करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश किया है। मृतक और दोषी आपस में सगे भाई थे। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि 'ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत थाना लिसाडी गेट पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग मे प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

एसएसपी के अनुसार वादी नौशाद पुत्र मेहर अली निवासी शमशानघाट वाला रास्ता रिहान गार्ड़न थाना लिसाड़ी गेट मेरठ ने अपने भाई मान इलाही द्वारा पारिवारिक कलह के चलते अपने सगे भाई आबिद उर्फ भूरा की चाकू से गर्दन काटकर हत्या करने के सम्बन्ध में वर्ष 2015 में थाना लिसाड़ी गेट पर मु0अ0सं0-501/2015 धारा 302 भादवि बनाम मान इलाही पुत्र मेहर इलाही निवासी उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत कराया था। उक्त अभियोग मे विवेचक द्वारा ठोष साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था ।

ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक लिसाडी गेट व कांस्टेबल अजीत द्वारा अभियोग उपरोक्त में प्रभावी पैरवी करते हुए सम्बन्धित गवाह को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय एडीजे-20 रामकरण मेरठ द्वारा अभियुक्त मान इलाही पुत्र मेहर इलाही निवासी शमशानघाट वाला रास्ता रिहान गार्ड़न थाना लिसाड़ी गेट मेरठ को साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। एस एसपी के अनुसार इसी तरह ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में इस मामले को डीजीपी विजय कुमार के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित किया गया था।

Durgesh Sharma

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