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Meerut News: ढाई बीघा जमीन बेचने और उनका हिस्सा न देने पर दादा की हत्या के आरोप में पिता- पुत्र को आजीवन कारावास
Meerut News: 3 जनवरी 22 को बहसूमा थाना क्षेत्र के ग्राम मोड़ खुर्द में पोते मोहित ने बारू सिंह को गोली मारकर मौत की नींद सुलाया था।
Meerut News: मेरठ की एक अदालत ने आज ढाई बीघा जमीन बेचने और उनका हिस्सा न देने पर अपने दादा की हत्या करने वाले युवक और उसके पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला पुलिस प्रवक्ता के अनुसार ऑपरेशन कनविक्शन“ अभियान के अन्तर्गत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से पिता-पुत्र को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 3 जनवरी 22 को अभियुक्तों लवकुश व मोहित द्वारा अपने पिता बारु सिंह निवासी ग्राम मोड खुर्द थाना बहसूमा मेरठ की षणयंत्र कर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध मे वादी भूरा उर्फ ज्ञानेन्द्र सिंह पुत्र बारु सिंह निवासी ग्राम मोड खुर्द थाना बहसूमा मेरठ द्वारा थाना बहसूमा पर मु0अ0सं0-02/2022 पंजीकृत किया गया था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशानुसार ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के अन्तर्गत 19 अक्टूबर को थाना बहसूमा के धारा 302,34 आईपीसी में न्यायालय एडीजे-11 मेरठ द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में शासकीय अधिवक्ता बबीता व कोर्ट मोहर्रिर व थानाध्यक्ष बहसूमा व कोर्ट पैरोकार मुख्य आरक्षी ब्रजराज सिंह के द्वारा निरंतर की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त लवकुश और उसके बेटे मोहित निवासी मोड खुर्द थाना बहसूमा जिला मेरठ को गुणदोष के आधार पर दण्डित किया गया। उपरोक्त अपराध संख्या की धारा 302,34 आईपीसी में आजीवन कारावास से दोष सिद्ध किया गया तथा 20000-20000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास सजा भुगतेंगे।
बता दें कि 3 जनवरी 22 को बहसूमा थाना क्षेत्र के ग्राम मोड़ खुर्द में पोते मोहित ने बारू सिंह को गोली मारकर मौत की नींद सुलाया था। इस मामले में पुलिस ने मोहित व उसके पिता लवकुश को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। ढाई बीघा जमीन बेचने और उनका हिस्सा न देने पर हत्या की गई।