×

Meerut News: मेरठ में करीब 16 साल बाद हत्यारोपी को आजीवन करावास ,35 हजार रुपये आर्थिक दंड भी

Meerut News: न्यायालय का निर्णय सुनाए जाने के बाद जहां पीड़ित पक्ष ने कहा कि हमें न्यायालय पर भरोसा था। कि हमें न्याय जरुर मिलेगा।

Sushil Kumar
Published on: 20 March 2025 9:32 PM IST
Meerut News: मेरठ में करीब 16 साल बाद हत्यारोपी को आजीवन करावास ,35 हजार रुपये आर्थिक दंड भी
X

Meerut News

Meerut News: यूपी के मेरठ में गुरुवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मेरठ ने हत्या के करीब 16 साल पुराने मामले में नदीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 35 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

जिला पुलिस प्रवक्ता ने आज इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिले के मुंडाली थाना क्षेत्र में 10 सितम्बर 2009 को ग्राम उमरी कोतवाली बिजनौर निवासी आलिम की तहरीर के आधार पर मुंडाली पुलिस द्वारा नदीम पुत्र मौ0 जमील निवासी मौहल्ला बेगम सराय थाना कोतवाली सम्भल जनपद सम्भल, समीर उर्फ पप्पू पुत्र हाजी नन्हे निवासी रसूलपुर कस्बा व थाना स्वार जनपद रामपुर व आदिल उर्फ अनादिल उर्फ पहलवान पुत्र राबिल निवासी मौहल्ला बेगम सराय थाना कोतवाली सम्भल जनपद सम्भल के विरूद्ध धारा 302/394/411 भादवि में मुकदमा पंजीकृत हुआ किया गया था।

जिला पुलिस प्रवक्ता के अनुसार इस मामले में विवेचनात्मक कार्यवाही एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर नामजद अभियुक्त नदीम पुत्र के विरूद्ध 10 दिसम्बर 2009 को आरोप पत्र संख्या 141/09 माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। आपरेशन कनविक्शन" अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी किठौर के कुशल मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष मुण्डाली दिव्य प्रताप सिंह तथा शासकीय अधिवक्ता डा0 संजीव कुमार गुप्ता एवं आरक्षी पैरोकार अजय शर्मा के द्वारा माननीय न्यायालय में अभियोग की लगातार पैरवी करते हुए साक्षियों को माननीय न्यायालय के समक्ष समय से प्रस्तुत किया गया।

आपरेशन कनविक्शन" अभियान के अन्तर्गत थाना मुंडाली पुलिस व मानिटरिंग सैल द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के कारण आज न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मेरठ न्यायालय द्वारा अभियुक्त नदीम को धारा 302/394/411 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास तथा 35,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय का निर्णय सुनाए जाने के बाद जहां पीड़ित पक्ष ने कहा कि हमें न्यायालय पर भरोसा था। हमें न्याय जरुर मिलेगा।

Ramkrishna Vajpei

Ramkrishna Vajpei

Next Story