×

Meerut News: बेटे की हत्या में दोषी पाए गए व्यक्ति को आजीवन कारावास, भाई-भाभी पर लगाया था आरोप

Meerut News: मामले में आरोपी ने अपने ही दो सगे भाइयों और भाभी पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन,पुलिस जांच में आरोप झूठे पाए गये।

Sushil Kumar
Published on: 19 Feb 2025 7:49 PM IST (Updated on: 19 Feb 2025 7:51 PM IST)
Meerut News
X

Meerut News (Photo Social Media) 

Meerut News: करीब साढ़े छह साल पहले अपने ही 17 साल के बेटे की छुरी से गला काट कर हत्या करने के दोषी एडीजे-20 की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में आरोपी ने अपने ही दो सगे भाइयों और भाभी पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन,पुलिस जांच में आरोप झूठे पाए गये।

जिला पुलिस प्रवक्ता ने आज शाम इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि मेरठ के कस्बा किठौर 21 सितम्बर 2017 की सुबह एक 17 वर्षीय किशोर की उसके ही घर के अंदर छुरी से गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक किशोर के पिता इमरान पुत्र युसुफ निवासी मोहल्ला मौसमखानी थाना किठौर ने बाबू व चांद पुत्र यूसुफ खलील, शमा पत्नी चांद निवासी मोहल्ला मौसम खानी किठौर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में साक्ष्य संकलन के आधार पर वादी इमरान पुत्र युसुफ के द्वारा स्वयं अपने पुत्र फैसल की हत्या करना पाया गया तथा वादी द्वारा नामित बाबू पुत्र युसुफ, चांद पुत्र युसुफ, खलील पुत्र रशीद, श्रीमती शमा पत्नी चांद के ऊपर झूठे आरोप लगाये गये थे। पुलिस द्वारा मुकदमें में साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था।

ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान* के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा क्षेत्राधिकारी किठौर के कुशल पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी किठौर के कुशल नेतृत्व में थाना किठौर पुलिस द्वारा की गयी सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज एडीजे-20 न्यायालय द्वारा अभियुक्त इमरान पुत्र यूसुफ निवासी मौसमखानी थाना किठौर मेरठ को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है।



Ramkrishna Vajpei

Ramkrishna Vajpei

Next Story