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Meerut News: अधेड़ को पीटकर मार डालने के आरोपी को आजीवन कारावास, उत्पात करने से रोकने पर की थी वारदात
Meerut News: जिला पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, "ऑपरेशन सजा" अभियान के तहत थाना सरधना पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन द्वारा की गई लगातार प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप विनोद को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जा सकी।
Meerut News: मेरठ की एक अदालत ने अधेड़ व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट एडीजे-09 मेरठ ने आरोपी विनोद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर ₹20000 के जुर्माने की भी सजा सुनाई है। विनोद को 17 अक्टूबर 2022 को थाना सरधना के मौ. गढ़ी खटीकान में गिरफ्तार किया गया था।
जिला पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, "ऑपरेशन सजा" अभियान के तहत थाना सरधना पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन द्वारा की गई लगातार प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप विनोद को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जा सकी। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर 2022 को जिले के सरधना के मोहल्ला गढ़ी खटीकान में शराब के नशे में धुत विनोद ने मोहल्ला गढ़ी खटीकान निवासी वीर सिंह नामक अधेड़ व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। घटना के समय वीर सिंह पड़ोसी के घर के बाहर बैठा था। तभी नशे में धुत विनोद वहां पहुंचा और हंगामा करने लगा। इस दौरान जब वीर सिंह ने विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया।
आरोप है कि युवक ने अधेड़ को पीट-पीटकर मार डाला
घटना के सबंध में मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना सरधना पर आरोपी विनोद पुत्र हरिसिंह के खिलाफ धारा 302 भादवि में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। आरोपी को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र 4 नवंबर 2022 को न्यायलय मे प्रेषित किया गया। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराध की श्रेणी मे चिन्हित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन में न्यायालय मे प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज अभियुक्त विनोद निवासी मौ० गढी खटिकान कस्बा व थाना सरधना मेरठ को दोषी पाते हुए न्यायालय एडीजे-09 मेरठ द्वारा धारा 302 भादवि में आजीवन करावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।