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Meerut News: प्रधान पद के उम्मीदवार की हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास

Meerut News: ।ग्राम रासना निवासी प्रदीप त्यागी की जो कि 2015 में ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ रहा था की चुनाव प्रचार के दौरान गांव के ही कुछ लोगो ने गोली मार कर हत्या कर दी थी।

Sushil Kumar
Published on: 16 Nov 2024 8:59 PM IST
Meerut News ( Pic- Social- Media)
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Meerut News: मेरठ के सरूरपुर के गांव रासना में ग्राम प्रधान के उम्मीदवार प्रदीप त्यागी (45) की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है।ग्राम रासना निवासी प्रदीप त्यागी की जो कि 2015 में ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ रहा था की चुनाव प्रचार के दौरान गांव के ही कुछ लोगो ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। आरोपियों ने मृतक के बड़े भाई यतेंद्र त्यागी पर भी गोलियां चलाईं लेकिन वह बच गया।

बताते हैं कि प्रदीप की हत्या के बाद भीड़ हिंसक हो गई। भीड़ ने निगम के साथी समंदर को घेर लिया। समंदर ने तमंचे से फायर S कर निकलने की कोशिश की। लेकिन भीड़ ने उसे दबोच लिया। गुस्साई भीड़ का गुस्सा समंदर पर फूट पड़ा और लोगों के हाथ में लाठी-डंडा जो भी आया उन्होंने उसी से समंदर की तब तक पिटाई की, जब तक वह मर नहीं गया। इस मामले में पुलिस ने यतेन्द्र त्यागी की तहरीर के आधार पर मृतक के गांव के ही निगम त्यागी पुत्र जयप्रकाश,राहुल उर्फ काला पुत्र सतपाल,विनोद पुत्र रामफल,ब्रजकिशोर पुत्र रामफल,जोनी पुत्र ओमी उर्फ ओमबीर व समन्दरपाल के विरूद्ध धारा 302/307/120बी में मुकदमा दर्ज किया था। बाद में निगम त्यागी, विनोद, जोनी , ब्रजकिशोर, राहुल उपरोक्त के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

जिला पुलिस प्रवक्ता के अनुसार इस मुकदमें को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन में पुलिस द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी। न्यायालय में 16 गवाहों ने बयान दर्ज कराए।पुलिस की प्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरुप आज इस मुकदमें में निगम त्यागी पुत्र जयप्रकाश, राहुल उर्फ काला पुत्र सतपाल, विनोद पुत्र रामफल, ब्रजकिशोर पुत्र रामफल निवासी ग्राम रासना सरूरपुर मेरठ को दोषी पाते हुए न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या दो प्रहलाद सिंह द्वारा अन्तर्गत धारा-302/307/120बी भादवि में आजीवन कारावास व 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया तथा नामित अभियुक्त जोनी पुत्र ओमी उर्फ ओमबीर को दोषमुक्त किया गया।



Shalini Rai

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