Meerut News: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, 20 हजार का जूर्माना

Meerut News: ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पैरवी सेल और पुलिस की पहल से अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Sushil Kumar
Published on: 8 July 2024 5:02 PM GMT
Meerut News
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Symbolic Image (Pic: Social Media)

Meerut News: मेरठ में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पैरवी सेल तथा थाना जानी मेरठ पुलिस द्वारा की गयी पैरवी के फलस्वरूप अपहरण और हत्या के एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला पुलिस प्रवक्ता ने आज रात बताया कि 27 अक्टूबर 2011 को थाना जानी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अमानुल्लापुर के अभियुक्त रवि पुत्र यशपाल निवासी ग्राम अमानुल्लापुर व उसके अन्य दो साथियो द्वारा वादी राजेशपाल पुत्र जयकरन सिंह निवासी अमानुल्लापुर थाना जानी मेरठ के पुत्र कविन्द्र उर्फ रविन्द्र (उम्र 27 वर्ष) का अपहरण कर हत्या कर देने के संबन्ध मे थाना जानी पर धारा 364/302 भादवि पंजीकृत कराया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र 12 जनवरी 2012 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध/नोडल अधिकारी मॉनीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में थानाध्यक्ष जानी प्रजन्त त्यागी तथा शासकीय अधिवक्ता मुकेश मित्तल एवं आरक्षी पैरोकार अभिषेक चौहान व कोर्ट मौहिर्रर है0का0 राजुद्दीन के द्वारा न्यायालय में अभियोग की लगातर सशक्त प्रभावी पैरवी करते हुए साक्षियों को न्यायालय के समक्ष समय से प्रस्तुत किया गया, जिसके फलस्वरूप आज न्यायालय एडीजे-प्रथम मेरठ द्वारा विचाराधीन अभियोग में अभियुक्त रवि पुत्र यशपाल निवासी अमानुल्लापुर थाना रोहटा जनपद मेरठ को धारा 302/34 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं धारा 364 भादवि में 10 वर्ष का कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अवैध तमन्चा व कारतूस सहित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वांछित अभियुक्त वसीम उर्फ विट्टू पुत्र वहीदुद्दीन निवासी प्रहलाद नगर लक्ष्मण वाली गली थाना लिसाडी गेट सम्बन्धित थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0स0 100/2024 धारा 147/148/149/323/336/307 भादवि व 7 सीएल एक्ट व 3/25/27 आर्म्स एक्ट को आज दुर्गा मन्दिर के निकट प्रहलाद नगर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।

Durgesh Sharma

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