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Operation Conviction: पुलिस की पैरवी से तीन हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास, 30-30 हजार का जुर्माना

Meerut News: एसएसपी के अनुसार मेरठ पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियानः के तहत प्रभावी पैरवी तक तीन हत्याभियुक्तों को आज न्यायालय के माध्यम से आजीवन कारावास व 30-30 हजार के अर्थदण्ड की सजा दिलवाई है।

Sushil Kumar
Published on: 15 March 2024 5:13 PM GMT
Meerut News
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Meerut News (Pic:Social Media)

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की पुलिस ने ऑपरेशन कंविक्शन के तहत तीन हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास व 30-30 हजार के अर्थदण्ड की सजा दिलवाई है। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि पुलिस जब तक तोड़ेंगे नही तब तक छोड़ेगें नहीं की तर्ज पर काम रही है। एसएसपी के अनुसार मेरठ पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियानः के तहत प्रभावी पैरवी तक तीन हत्याभियुक्तों को आज न्यायालय के माध्यम से आजीवन कारावास व 30-30 हजार के अर्थदण्ड की सजा दिलवाई है।

एसएसपी के अनुसार 26 अगस्त 2012 को अभियुक्तों खैबर पुत्र ईस्माईल, 2.हुसैन पुत्र ईस्माईल व 3. हसन उर्फ भैयाजी पुत्र ईस्माईल समस्त निवासीगण गली नंबर 13 अहमदनगर थाना लिसाडी गेट मेरठ द्वारा शाहरुख पुत्र जहीर निवासी गली नं0 5 मजीदनगर थाना लिसाडी गेट को उसके घर से ले जाकर उसकी हत्या कर उसके शव को गड्ढे मे छिपा दिया गया था। घटना के संबध में थाना लिसाडी गेट पर मु0अ0सं0-484/2012 धारा-302/34/201 आईपीसी पंजीकृत हुआ था। दौराने विवेचना, उक्त घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था।

एसएसपी के अनुसार उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध/ नोडल अधिकारी मॉनीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में मॉनिटरिंग सैल व का0 हेमन्त कुमार थाना लिसाडी गेट द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई जिसके परिणामस्वरुप आज माननीय न्यायालय, एडीजे/एफटीसी मेन जनपद मेरठ श्रीमती कल्पना चौहान द्वारा तीनों हत्यारोपियों खैबर, हुसैन व हसन उर्फ भैयाजी को दोषी पाते हुए अन्तर्गत धारा-302 भादवि में आजीवन कारावास व 25,000-25,000 रुपये का अर्थदण्ड व अन्तर्गत धारा-201 भादवि में 03 वर्ष कारावास व 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

Durgesh Sharma

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