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Meerut Police की प्रभावी पैरवी रंग लाई, कोर्ट ने 3 हत्यारोपियों को सुनाया आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड
Meerut News: मेरठ की थाना हस्तिनापुर पुलिस की 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत हत्या के मामले में की गई प्रभावी पैरवी के कारण कोर्ट ने आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।
Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ की थाना हस्तिनापुर पुलिस की 'ऑपरेशन कन्विक्शन' (Operation Conviction) के तहत हत्या के मामले में की गई प्रभावी पैरवी के कारण न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 25000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है।
क्या था मामला?
जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि, 'हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम मोनू पुत्र विक्रम सिंह ने 18 मई 2018 को को मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके भाई अर्जुन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब उसने भाई को बचाने का प्रयास किया तो उसे भी जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में उसने राजेन्द्र पुत्र ब्रह्म सिंह, विपिन पुत्र रमेश, सोनू पुत्र सूरज निवासीगण ग्राम पाली थाना हस्तिनापुर मेरठ, सुमित पुत्र बिशन निवासी मोहल्ला डिफेन्स कालोनी कस्बा हस्तिनापुर, बिट्टू पुत्र नामालूम निवासी मखदुमपुर कालोनी, हस्तिनापुर सहित तीन को अज्ञात बताया था।'
पुलिस ने त्वरित जांच के बाद आरोप पत्र पेश किए
इस मामले में पुलिस ने राजेन्द्र, विपिन, सोनू , सुमित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने त्वरित जांच करते हुए आरोप पत्र तैयार कर 14 अगस्त 2023 को कोर्ट में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता सचिन मोहन एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के तहत थाना पुलिस लगातार इस मुकदमे की प्रभावी पैरवी करती रही।
सश्रम कारावास और अर्थदंड
जिसके परिणामस्वरूप एडीजे पंचम की कोर्ट ने अभियुक्तगण राजेन्द्र पुत्र ब्रहम सिंह, विपिन पुत्र रमेश निवासी ग्राम पाली थाना हस्तिनापुर मेरठ, 3. सुमित पुत्र बिशन निवासी डिफेन्स कालोनी हस्तिनापुर को सश्रम आजीवन कारावास व 25000/- रुपए अर्थदण्ड व धारा 25 आर्म्स एक्ट मे 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000-5000 रुपए के अर्थदण्ड व धारा 147 भादवि में 01 वर्ष का कारावास व 1000/- रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।