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Meerut News: डीएम ने लगाई धारा-144, फरवरी तक रहेगी लागू
Meerut News: आगामी त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन ने जिले में धारा-144 लगा दी। इसके तहत जिले में आगामी आदेशों तक किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजनों सहित कई मामलों पर फरवरी की 28 तारीख तक रोक लगा दी है।
Meerut News: आगामी त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन ने जिले में धारा-144 लगा दी। इसके तहत जिले में आगामी आदेशों तक किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजनों सहित कई मामलों पर फरवरी की 28 तारीख तक रोक लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि आगामी माह/दिनों में नववर्ष, गुरू गोविन्द सिंह जयंती, मौ0 हजरत अली का जन्म दिवस, मकर सक्रांति, लोहडी, गणतंत्र दिवस आदि पर्व के अतिरिक्त विभिन्न आयोगो द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षायें एवं महाविद्यालयों की परीक्षाओं के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुये जनपद मेरठ की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जा सकने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 दिनांक 01 जनवरी 2024 से दिनांक 29 फरवरी 2024 की मध्यरात्रि 12-00 बजे तक जनपद के सभी 32 थाना क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना सम्मिलित है, लागू रहेगी।
जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त कर्मचारी पुर्ननियुक्ति हेतु 09 जनवरी तक करें आवेदन
मेरठ के जिला न्यायाधीश मेरठ रजत सिंह जैन ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र के अनुपालन में जनपद न्यायालय मेरठ में आशुलिपिक ग्रेड-3 के 05 पद, वरिष्ठ सहायक के 15 पदो पर जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण की पुर्ननियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र दिनांक 09 जनवरी 2024 की सांय 05.00 बजे तक प्रशासनिक कार्यालय जिला न्यायाधीश मेरठ में प्राप्त किये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त पदो पर पुर्ननियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारीगण का कार्यकाल, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नई नियुक्ति/पदोन्नति होने तक अथवा एक वर्ष के लिए, जो भी न्यूनतम हो, तथा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक की अवधि के लिए की जायेगी। अन्य जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने पिछले पांच वर्षों की चरित्र पंजिका की प्रविष्टि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे।