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Meerut News: मेरठ में चुनाव की तैयारी शुरु, आयोग ने अभियान के लिए तय की तारीख; अफसरों को शामिल होने के सख्त आदेश
Meerut News: आयोग द्वारा 04 नवम्बर (शनिवार), 05 नवम्बर (रविवार), 25 नवम्बर 2023 (शनिवार) एवं 26 नवम्बर (रविवार) एवं 02 दिसम्बर (शनिवार) एवं 03 दिसम्बर (रविवार), विशेष अभियान की तिथियों नियत की गयी है।
Meerut News: अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी तेज कर दी गई है। मेरठ जिले के उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अपर जिलाधिकारी,प्रशासन) अमित कुमार के मुताबिक एक जनवरी 2024 के आधार पर जनपद मेरठ की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों 43-सिवालखास, 44-सरधना, 45-हस्तिनापुर (अ०जा०), 46 किठौर, 47-मेरठ कैन्ट, 48-मेरठ एवं 49-मेरठ दक्षिण की निर्वाचक नामावलियाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के अनुसार तैयार हो गयी है और उसकी एक प्रति कार्यालय समय के दौरान सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जिला निर्वाचन कार्यालय, मेरठ तथा संबंधित मतदान केन्द्र पर निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।
अमित कुमार के मुताबिक यदि अर्हक तारीख के सन्दर्भ में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने के लिए कोई दावा या किसी नाम के सम्मिलित किये जाने के लिए कोई आक्षेप किया जाता है या किसी प्रविष्टि की विशिष्टयों की बाबत कोई आक्षेप हो तो वह 9 दिसम्बर 2023 को या उससे पूर्व प्रारूप संख्या 6, 6ए, 7, 8 में से जो समुचित हो, उस प्रारूप पर दाखिल किया जाए। हर ऐसा दावा या आक्षेप सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में या संबंधित मतदान केन्द्र पर बूथ लेविल अधिकारी/पदाभिहीत अधिकारी के समक्ष पेश किया जाये या डाक द्वारा इस प्रकार भेजा जाये कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय को उपरोक्त तिथि के अपश्चात मिल जाये। इसके अतिरिक्त मतदाता ऑनलाईन भी आवेदन कर सकता है।
उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा 04 नवम्बर (शनिवार), 05 नवम्बर (रविवार), 25 नवम्बर 2023 (शनिवार) एवं 26 नवम्बर (रविवार) एवं 02 दिसम्बर (शनिवार) एवं 03 दिसम्बर (रविवार), विशेष अभियान की तिथियों नियत की गयी है। उक्त विशेष अभियान की तिथियों में प्रातः 10-00 बजे से सांय 4-00 बजे तक पदाभिहीत अधिकारी मतदान केन्द्र पर एवं बूथ लेविल अधिकारी मतदेय स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करेंगे। पदाभिहीत अधिकारी एवं बूथ लेविल अधिकारी की शत-प्रतिशत उपस्थिति का निरीक्षण सम्बन्धित सुपरवाईजर द्वारा किया जायेगा तथा सुपरवाईजर की शत-प्रतिशत उपस्थिति का निरीक्षण सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा किया जायेगा। अनुपस्थित बूथ लेविल अधिकारी पदाभिहीत अधिकारी/सुपरवाईजर के विरूद्ध कार्यवाही संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जायेगी।