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Meerut: मासूम से रेप मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, आरोपी पर लगा 20 हजार का अर्थदंड भी

Meerut News: अदालत ने फैसला सुनाते हुए रेप के आरोपी राकेश को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ 25000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। ये मामला 2020 का था।

Sushil Kumar
Published on: 6 Jan 2024 10:31 PM IST
Meerut News
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प्रतीकात्मक चित्र (Social  Media) 

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या- 2 में शनिवार (06 जनवरी) को पांच वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए रेप के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 25000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। बता दें, पॉक्सो एक्ट (Protection of Children from Sexual Offenses Act), जो कि 18 साल से कम उम्र बच्चों पर लागू होता है। इसके तहत बच्चों पर होने वाले यौन शोषण के अपराध की श्रेणी में रखा जाता है।

जिला पुलिस प्रवक्ता ने अदालत के निर्णय के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, इस मामले में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी किये जाने पर अदालत से आरोपी को सजा दिलाई जा सकी है।

SSP ने ये कहा

एसएसपी ने बताया कि, '26 नवंबर, 2020 को थाना मेडिकल क्षेत्र निवासी वादिया द्वारा थाना मेडिकल पर अपनी 5 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ आरोपी राकेश पुत्र दीपचन्द्र निवासी 66/2ए शास्त्री नगर मेरठ द्वारा दुष्कर्म करने की लिखित सूचना दी गई। उक्त सूचना पर थाना हाजा पर धारा- 376 क, ख भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई। विवेचना के बाद त्वरित कार्यवाही करते हुए 5 जनवरी, 2021 को आरोपी राकेश उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित की गई।'

सशक्त पैरवी से मिली सजा

एसएसपी ने जिले के समस्त थानों के अभियोगों को चिन्हित कर प्रभावी पैरवी करने हेतु पूर्व में निर्देशित किया गया था। उक्त क्रम में थाना मेडिकल से पैरवी हेतु मु0अ0स0 839/2020 को चिन्हित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ के निर्देशन में थानाध्यक्ष मेडिकल तथा शासकीय अधिवक्ता नरेन्द्र चौहान व शासकीय अधिवक्ता कुलदीप मोहन एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुक्रम में एवं आरक्षी पैरोकार मोहित कुमार, महिला आरक्षी अंजली व कोर्ट मौहिर्रर है। अदालत में मामले की लगातार प्रभावी हुई। सशक्त पैरवी करते हुए साक्षियों को अदालत के समक्ष समय से प्रस्तुत किया गया।'

20 वर्ष की मिली कठोर सजा

परिणामस्वरूप अभियुक्त राकेश पुत्र दीपचन्द्र निवासी 66/2ए शास्त्री नगर मेरठ के विरुद्ध धारा- 376 क, ख भादवि व 5 ड/6 पोक्सो एक्ट का अपराध सिद्ध होने पर आज न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट रामकिशोर पाण्डेय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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Content Writer

अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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