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Meerut News: मेरठ में प्रतिबंधित रहेगा रोड शो समेत ये चीजें, देखें लिस्ट
Meerut News: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में तक किसी भी प्रकार के रोड शो, पद-यात्रा, साईकिल/बाईक/वाहन रैली और जुलूस आदि एवं किसी भी राजनैतिक दलों या सम्भावित उम्मीदवारों या चुनाव से सम्बन्धित किसी अन्य समूह की किसी की भौतिक रैली की अनुमति नहीं होगी।
Meerut News: मेरठ में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर आगामी छह जून तक सभी हितधारक अर्थात राजनैतिक दल, उम्मीदवार, प्रचारक, मतदाता और चुनाव प्रक्रिया में लगे अधिकारी हमेशा सार्वजनिक स्वास्थ्य/सुरक्षा के प्रति अपने प्रमुख कर्तव्य के प्रति सचेत रहेगें और कानून के तहत निर्धारित संबंधित अधिकारियों द्वारा अनिवार्य उचित व्यवहार करते हुए सामान्य निर्देशों का उल्लघंन नहीं करेगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में तक किसी भी प्रकार के रोड शो, पद-यात्रा, साईकिल/बाईक/वाहन रैली और जुलूस आदि एवं किसी भी राजनैतिक दलों या सम्भावित उम्मीदवारों या चुनाव से सम्बन्धित किसी अन्य समूह की किसी की भौतिक रैली की अनुमति नहीं होगी।
मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि जनपद में आदर्श आचार संहिता के सुसंगत उपबंध गत 16 मार्च से प्रभावी है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आने वाले दिनो में क्रान्ति दिवस, बुद्ध पूर्णिमा, ईदुज्जुहा (बकरीद), तथा विभिन्न आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाये, एवं महाविद्यालयों की परीक्षाएँ प्रस्तावित है। मेरठ एक अति संवेदनशील जिला है जिसके परिप्रेक्ष्य में यह संभव है कि कतिपय अराजक, समाज विरोधी, शरारती, साम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरता, सदभाव व कानून एवं शांति व्यवस्था बिगाडने का सुनियोजित प्रयास कर सकते है। आगामी दिवसों में विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक संगठनों/संस्थाओं/व्यक्तियों आदि द्वारा जनपद के विभिन्न भागों में धरना, प्रदर्शन, जुलूस मार्च, पदयात्रा इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असामाजिक, क्रिया-कलापों एवं कार्यक्रमों से शांन्ति भंग की जा सकती है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा निर्णय उपरान्त यदि भौतिक रैलियों/जनसभाओं की अनुमति दी जाती है तब भी रात 08 बजे से सुबह 08 बजे के बीच किसी भी अभियान के दिन किसी भी रैलियों और जनसभाओं (अभियान कर्फ्यू के समान) की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसी प्रकार सार्वजनिक सडकों/गलियों, आसपास या कोनों पर नुकड सभा (बैठक) की भी अनुमति नही होगी। इस सम्बन्ध में मा० आयोग द्वारा स्थिति की समीक्षा के उपरान्त निर्गत निर्देश तदनुसार प्रभावी होगें, सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना कोई भी रैली/सभा/बैठक आयोजित नही की जायेगी।
सभी राजनैतिक दल/प्रत्याशी/समर्थक/व्यक्ति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन नहीं करेगा, जनपद में किसी भी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम/माध्यम से सांप्रदायिक सदभाव व सामाजिक सौहार्द को बिगाडने का प्रयास नहीं किया जायेगा। चूंकि वर्तमान परिस्थितियां तात्कालिक एवं आपात कालीन है, इसलिए इतना समयनहीं है कि किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को नोटिस दी जा सके अथवा सुना जा सके।
अतः उपरोक्त आदेश जन सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था एवं लोक पर शान्ति को दृष्टिगत रखते हुए एक पक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है। यह आदेश जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में अथवा उसकी सीमाओं में जो व्यक्ति आते जाते अथवा उपस्थित रहते है, उन पर समान रूप से प्रभावी होगा। यह आदेश 30 जून की मध्य रात्रि 12-00 बजे तक लागू रहेगा। यह आदेश आवश्यकता पड़ने पर उक्त तिथियों से पूर्व भी खण्डित किया जा सकता है अथवा अवधि बढ़ाई जा सकती है। उपरोक्त आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।