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Meerut News: मेरठ में बीएनएस की धारा 163 लागू, आज से लेकर 30 अप्रैल तक जानिए क्या-क्या नहीं कर पाएंगे आप

Meerut News: जनपद में किसी भी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम/माध्यम से सांप्रदायिक सदभाव व सामाजिक सौहार्द को बिगाडने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

Sushil Kumar
Published on: 4 March 2025 12:27 PM IST
Meerut News: मेरठ में बीएनएस की धारा 163 लागू, आज से लेकर 30 अप्रैल तक जानिए क्या-क्या नहीं कर पाएंगे आप
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Meerut News: मेरठ में आने वाले दिनों कई धार्मिक त्योहारों और विभिन्न आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओ,महाविद्यालयो की प्रस्तावित परीक्षाओं एवं सियासी कार्यक्रमों के मद्देनजर जनपद के 32 थाना क्षेत्रो में जिसमें महिला थाना भी सम्मिलित है,धारा 163 लागू की गई है। यह आदेश 30 अप्रैल की मध्य रात्रि 12.00 बजे तक लागू रहेगा। इसको लेकर मेरठ जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है।

जिला मजिस्ट्रेट डा0 वी0के0 सिंह ने बताया कि आगामी माहो/दिनों में होलिका दहन, होली, ईद-उल-फितर, रामनवमी, महावीर जयन्ती, भीमराव अम्बेडकर, गुडफ्राईडे तथा विभिन्न आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओ एवं महाविद्यालयो की परीक्षाएं प्रस्तावित है। मेरठ एक संवेदनशील जिला है जिसके परिप्रेक्ष्य में यह संभव है कि कतिपय अराजक, समाज विरोधी, शरारती, साम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरता, सदभाव व कानून एवं शांति व्यवस्था बिगाडने का सुनियोजित प्रयास कर सकते है। आगामी दिवसो में विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक संगठनों/संस्थाओ/व्यक्तियो आदि द्वारा जनपद के विभिन्न भागो में धरना, प्रदर्शन, जुलूस मार्च, पदयात्रा इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असमाजिक, क्रिया-कलापो एवं कार्यक्रमो से शांति भंग की जा सकती है।

जनपद में किसी भी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम/माध्यम से सांप्रदायिक सदभाव व सामाजिक सौहार्द को बिगाडने का प्रयास नहीं किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति/संगठन द्वारा कोई ऐसा कार्यक्रम सार्वजनिक/निजी स्थल पर आयोजित नहीं किया जायेगा जिससे किसी जाति/पंथ/संगठन/धर्म के अनुयायिओ की भावनाओ को आघात पहुंचे और साम्प्रदायिक/धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो। इसके साथ किसी भी प्रचार आदि के लिए अपने साथ-साथ किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, भवन आदि का किसी भी रूप में प्रयोग बिना पूर्व अनुमति नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन, दीवार अथवा अन्य स्थान पर पोस्टर हैण्डबिल नहीं चिपकाएगा, प्रचार लेख नहीं करायेगा और न ही होर्डिग अथवा कटआउट लगायेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के समारोह/कार्यक्रम/जुलूस आदि सार्वजनिक स्थलो में ध्वनि विस्तारक यंत्रो जैसे लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किसी भी दशा में बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा एवं पूर्व अनुमति की दशा में भी अनुमति की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

Admin 2

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