Meerut News: हेलमेट के पैकेटों के बीच में अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी,अंन्तरराज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार

Meerut News अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 04 तस्करों को 500 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद की गई शराब की अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए है

Sushil Kumar
Published on: 5 July 2024 12:19 PM GMT
Meerut News ( Photo- Newstrack)
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Meerut News ( Photo- Newstrack)

Meerut News: एस0टी0एफ0 की मेरठ यूनिट ने थाना क्षेत्र पिलखुआ अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 04 तस्करों को 500 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद की गई शराब की अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए है।

एसटीएफके एसपी बृजेश सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए बदमाशों के नाम सुरजीत पुत्र जोगेन्द्र ,सतनाम पुत्र बलजीत निवासी मालिया जनपद तरन तारन पंजाब,जगत पुत्र हरिभगत और अरविन्द पुत्र प्रहलाद निवासी पिगरायी थाना सिवाय पटटी, मुजफ्फरपुर, बिहार है। एसटीएफ के एसपी के अनुसार विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवैध शराब की तस्करी करने वालें गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी।


इस सम्बन्ध मेंएस0टी0एफ0 की टीम को विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि छिजारसी टोल प्लाजा से करीब 500 मीटर पहले एक ट्रक एवं एक स्विफ्ट डिजायर कार खड़ी हैं। उक्त ट्रक मे अवैध शराब लोड हैं, जो बिहार जायेगी। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा थाना पिलखुआ जनपद हापुड पुलिस को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुॅचकर उक्त ट्रक की तलाशी ली गयी तो उसमें हेलमेट के पैकेटों के बीच में भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब लोड पायी गयी। जिस पर मौके से 04 तस्करों को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।गिरफ्तार अभियुनों ने पूछताछ में बताया कि हम लोगों का एक गिरोह है जो अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करता है। यह अवैध शराब मुरथल हरियाणा से लोड कराये थे जिसे बिहार लेकर जा रहे थे।


उल्लेखनीय है कि उपरोक्त तस्करों द्वारा ट्रक में अवैध अंग्रेजी शराब छिपाकर बिहार राज्य में सप्लाई किया जाता है। जिस ट्रक में अवैध शराब लोड रहती है उसके कुछ दूरी पर गिरोह के सदस्यों द्वारा कार से पुलिस से बचेने के लिए स्कोर्ट किया जाता है।गिरफ्तार अभियुनों के विअद्ध थाना पिलखुआ जनपद हापुड में मु0अ0सं0 339/2024 धारा 318/338/336/340/61 बीएनएस व 60/63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना पिलखुआ जनपद हापुड द्वारा की जायेगी।

Shalini Rai

Shalini Rai

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