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Meerut News: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या के तीन दोषियों को कराई आजीवन कारावास की सजा

Meerut News Today: आरोपियों ने वर्ष 2022 में एक महिला की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस और अभियोजन ने कोर्ट में पैरवी करते हुए सजा कराई है। न्यायालय एडीजे 16 द्वारा इस मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Sushil Kumar
Published on: 20 Jan 2025 8:26 PM IST (Updated on: 20 Jan 2025 9:11 PM IST)
Meerut News- Three accused of murder sentenced to life imprisonment under Operation Conviction
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Meerut News- Three accused of murder sentenced to life imprisonment under Operation Conviction ( Pic- Social- Media)

Meerut News: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने हत्या करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा कराई है। आरोपियों ने वर्ष 2022 में एक महिला की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस और अभियोजन ने कोर्ट में पैरवी करते हुए सजा कराई है। न्यायालय एडीजे 16 द्वारा इस मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

जिला पुलिस प्रवक्ता ने अदालत द्वारा दिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए आज रात बताया कि अभियुक्तों मुन्शी पुत्र स्व0 हरचरण, मदन पुत्र मुन्शी और मनोज पुत्र स्व0 मेकचन्द निवासीगण ग्राम पाली द्वारा वादी विक्रम सिंह पुत्र स्व0 लखीराम ग्राम झुनझनी थाना बहसूमा जनपद मेरठ के घर में घुसकर वादी की पुत्री पूनम पत्नी स्व0 सुधीर कुमार को लाठी डंडो और फावड़े से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसकी बाद में उपचार के दौरान जिला प्यारेलाल अस्पताल में मौत हो गई थी। इस घटना में वादी विक्रम सिंह भी बेटी को बचाने के प्रयास में घायल हो गया था। घटना के संबंध में

थाना हस्तिनापुर पर मुन्शी पुत्र स्व0 हरचरण, मदन पुत्र मुन्शी और मनोज पुत्र स्व0 मेकचन्द निवासीगण ग्राम पाली थाना हस्तिनापुर मेरठ के खिलाफ धारा 302/452/34 में मुकदमा दर्ज कर थाना हस्तिनापुर पुलिस द्वारा अभियुक्तों मुन्शी,मदन और मनोज को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। बाद में विवेचनात्क कार्यवाही पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। पुलिस द्वारा इस मामले में निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज माननीय न्यायालय एडीजे 16 द्वारा अभियुक्तों मुन्शी, मदन और मनोज को दोषसिद्ध हो जाने के उपरान्त आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



Shalini Rai

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