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Meerut News: शिक्षण संस्थानों की सौ मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद नहीं बिकेंगे, दिए गए ये निर्देश

Meerut News: शिक्षण संस्थानों से 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं तंबाकू उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री पर सख्त निगरानी और नियम लागू हैं।

Sushil Kumar
Published on: 24 Jun 2024 9:29 PM IST
Tobacco products will not be sold within a radius of hundred meters of educational institutions, these instructions were given
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शिक्षण संस्थानों की सौ मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद नहीं बिकेंगे, दिए गए ये निर्देश: Photo- Newstrack

Meerut News: उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष (राज्यमंत्री स्तर) द्वारा आज यहां विकास भवन सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक की गई। जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डा0 देवेन्द्र शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों के आसपास ऐसी दुकाने नहीं होनी चाहिए जहां तंबाकू उत्पादों की बिक्री होनी चाहिए। उन्होंने शिक्षण संस्थानों से 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं तंबाकू उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री पर सख्त निगरानी और नियम लागू हैं।

बैठक में समाज कल्याण, श्रम, शिक्षा, जिला बाल संरक्षण इकाई, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगजन कल्याण, आबकारी आदि विभागो द्वारा किये जा रहे बाल संरक्षण से जुडे कार्यों की समीक्षा की गई। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष (राज्यमंत्री स्तर) डा0 देवेन्द्र शर्मा ने कहा कि जनपद में बाल श्रम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्होने संबंधित अधिकारी को नशे के विरूद्ध अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि स्कूलो से 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद विक्रेताओ पर सख्त कार्यवाही की जाये। शराब की दुकानो पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जायें तथा 21 वर्ष से कम आयुवर्ग वालो को शराब विक्रय न की जाये। उन्होने जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समिति की नियमित बैठक कराये जाने के निर्देश दिये।

प्रहरी क्लब बनाये जाने के निर्देश

अध्यक्ष ने जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रहरी क्लब बनाये जाने के निर्देश दिये ताकि बाल अधिकार से संबंधित समस्त जानकारी निचले स्तर तक पहुंचाई जा सके। उन्होने संबंधित अधिकारी को शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अधिक से अधिक बच्चो का पंजीकरण कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि बाल विवाह, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, मानव (बाल) तस्करी जैसी कुरीतियो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये। उन्होंने चौराहो पर भीख मांगने वाले बच्चो का स्कूलो में दाखिला कराये जाने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर उपस्थित रहे

इस अवसर पर जिलाधिकारी दीपक मीणा, एसपी क्राईम अनित कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी अजित कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह, सीएमओ डा0 अखिलेश मोहन, जिला कार्यक्रम अधिकारी विनीत कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी व मंडलीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।



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Shashi kant gautam

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