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Meerut News: किशोर का अपहरण कर हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास,10-10 हजार रुपये का लगा जुर्माना
Meerut News: करीब चार साल पुराने अपहरण और हत्या के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने अरमान सैफी का अपहरण कर हत्या कर दी थी। अदालत ने आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
Meerut News: करीब चार साल पुराने अपहरण और हत्या के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने अरमान सैफी का अपहरण कर हत्या कर दी थी। अदालत ने आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में लिसाड़ी गेट थाना में 25 जुलाई 2020 को किशोर की मां नफीसा पत्नी स्व0 मोबीन निवासी फतेहल्लापुर,थाना लिसाडी गेट मेरठ ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के अनुसार, आरोपी शाहरुख अलवी पुत्र साबुद्दीन निवासी अम्बेडकर चौक फतेहल्लापुर थाना लिसाडी गेट द्वारा वादी के 14 वर्षीय बेटे अरमान सैफी का अपहरण कर ले गया। तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा-363 भादवि पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उप निरीक्षक शाकिर के सुपुर्द हुई। मुकदमा दर्ज होने के अगले ही दिन यानी 26 जुलाई 20 को अरमान सैफी का शव जुर्रानपुर गेट के सामने नरहाडा जाने वाले रास्ते पर मिला। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घटना की विवेचना में अन्य अभियुक्त सोनू उर्फ समीर पुत्र नौशाद निवासी छोटी मस्जिद के सामने फतेहल्लापुर थाना लिसाडी गेट मेरठ का नाम प्रकाश मे आया। साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमे में धारा-302/201/34 भादवि की वृद्दि की गयी। 26 जुलाई 2020 को घटना में शामिल दोनों अभियुक्तों शाहरुख अलवी और समीर उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
पुलिस द्वारा ''ऑपरेशन कनविक्शन'' अभियान के अन्तर्गत इस मुकदमे में न्याय़ालय के समक्ष प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस द्वारा न्याय़ालय के समक्ष पेश किये गये साक्ष्यो तथा अभियुक्त को सजा दिलाने हेतु की गयी सशक्त पैरवी के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-12 जनपद मेरठ जेडी कोड-यूपी 01666 के द्वारा आज -302/34 भादवि मे अभियुक्त शाहरुख को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा दूसरे HBअभियुक्त सोनू उर्फ समीर उपरोक्त को अन्तर्गत धारा-302/34 भादवि मे आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया