Meerut News: ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत पॉक्सो एक्ट के दोषी को 20 साल की सजा

Meerut News: SSP रोहित सिंह सजवान ने बताया कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा थाना गंगानगर द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के तहत अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा सुनायी गई।

Sushil Kumar
Published on: 30 May 2024 2:33 PM GMT (Updated on: 30 May 2024 3:08 PM GMT)
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Symbolic Image (Pic:Newstrack)

Meerut News: अपराधियों को सजा दिलाने के लिए संचालित ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत गुरुवार को प्रभावी पैरवी कर न्यायालय स्पे0 पोक्सो एक्ट मेरठ की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को 20 साल सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान ने बताया कि“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा थाना गंगानगर जनपद मेरठ पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त सचिन को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 18000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अनुसार 14 जनवरी 2022 को वादिया की लिखित के आधार पर थाना गंगानगर पर मु0अ0स0 0015/2022 धारा 363, 376, 323, 328, 506 आई.पी.सी. व 3/4 पोक्सो एक्ट बनाम सचिन पुत्र राजकुमार नि0 ग्राम धन्तला थाना खरखौदा जनपद मेरठ के विरुद्ध पंजीकत किया गया था । जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर 2 अप्रैल 2022 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

पैरवी सेल मेरठ एवं प्रभारी निरीक्षक गंगानगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से आज न्यायालय स्पे0 पोक्सो एक्ट मेरठ द्वारा अभियुक्त सचिन को जुर्म धारा 363, 376(3), 323, 506 आई.पी.सी. व 3/4(2) पोक्सो एक्ट के अपराध में 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 18000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। बता दें कि यूपी में कई तरह के ऑपरेशन चलाकर योगी सरकार ने अपराध पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की है. 'ऑपरेशन मजनू', 'ऑपरेशन जिराफ', 'ऑपरेशन दृष्टि' से लेकर 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' और 'ऑपरेशन लंगड़ा' तक अनेकों ऐसे अभियान चलाए गए हैं। इसी कड़ी में पिछले कुछ सालों से एक नया अभियान शुरू हुआ है, जिसका नाम 'ऑपरेशन कन्विक्शन' है।'

Durgesh Sharma

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